जेसलमेर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थ दण्ड की सज़ा*
जेसलमेर सरहदी जेसलमेर जिले के पोक्सो न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।।पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने जिले के धोलिया ग्राम के लाठी पुलिस थाना के अभियुक्त सुरेश विश्नोई के विरुद्ध 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने सुरेश कुमार को विभिन धाराओं में दोषी मानते हुए धारा 366 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड ,अर्थदंड न भरने ओर दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा ,धारा 354 घ में तीन वर्ष कठोर कारावास,तीन हजार का अर्थदंड की सज़ा सुनाई अर्थदंड न भरने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा ,धारा 376(3) के तहत बीस साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।।अर्थदंड न भरने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण सजा का आदेश सुनाया।।करीब ग्यारह माह की सुनवाई के बाद आज पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की वही अभियुक्त की और से ओमप्रकाश वासु ने पैरवी की।।
जेसलमेर सरहदी जेसलमेर जिले के पोक्सो न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।।पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने जिले के धोलिया ग्राम के लाठी पुलिस थाना के अभियुक्त सुरेश विश्नोई के विरुद्ध 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने सुरेश कुमार को विभिन धाराओं में दोषी मानते हुए धारा 366 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड ,अर्थदंड न भरने ओर दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा ,धारा 354 घ में तीन वर्ष कठोर कारावास,तीन हजार का अर्थदंड की सज़ा सुनाई अर्थदंड न भरने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा ,धारा 376(3) के तहत बीस साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।।अर्थदंड न भरने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण सजा का आदेश सुनाया।।करीब ग्यारह माह की सुनवाई के बाद आज पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की वही अभियुक्त की और से ओमप्रकाश वासु ने पैरवी की।।