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सोमवार, 27 जून 2016

इस्लामाबाद।पाकिस्तान में किन्नर भी कर सकेंगे निकाह, इस्लाम ने बताया जायज



इस्लामाबाद।पाकिस्तान में किन्नर भी कर सकेंगे निकाह, इस्लाम ने बताया जायज


पाकिस्तान के लाहौर में किन्नरों का निकाह इस्लामी कानून के मुताबिक वैध बताते हुए 50 मौलवियों ने सोमवार को फतवा जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, तनजीम इत्तेहाद-आई-उम्मत से संबद्ध मौलवियों की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि ऐसे किन्नर जिनमें शारीरिक रूप से पुरुषों के अंग हैं, उनका ऐसे खोजे से निकाह जायज है जिसमें स्त्री के अंग मौजूद हो।




फतवे के अनुसार स्पष्ट अंग वाले किन्नर आम आदमी व औरत से भी शादी कर सकते हैं। जिन किन्नरों में पुरुष व महिला दोनों के अंग हैं, उनका निकाह जायज नहीं है। संपत्ति से बेदखल करना गैर-कानूनी फतवे में यह भी कहा गया है कि किन्नरों को संपत्ति से बेदखल करना गैर-कानूनी है और वैसे माता-पिता जो अपने किन्नर बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे।




फतवे में किन्नरों के प्रति समाज के नजरिए का भी जिक्र किया गया है। इसमें किन्नरों को अपमानित करने या उन्हें चिढ़ाने वाले कृत्यों पर पाबंद लगाने की बात कही गई है। साथ ही, सरकार से किन्नरों को पहचान पत्र जारी किए जाने की मांग की गई है ताकि उन्हें समाज में पहचान मिले और वो भी अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह नौकरी, व्यापार व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकें।