जैसलमेर जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा 31 मई तक बढ़ी,
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया आदेश
जैसलमेर, 19 मई/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में पूर्व से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जैसलमेर जिले की सीमा में अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसे, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जावेगी।
जिले में समस्त, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, जिम सिनेमाघर, माल, शॉपिंग माल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, होटल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे तथा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व बड़ी सभाएं आदि 31 मई 2020 तक बन्द रहेंगे।
आदेश के अनुसार सुरक्षा उद्देश्यों अथवा भारत /राज्य सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे, सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।
आदेश में कहा गया है कि सभी कार्य स्थलों में तापमान जाँच के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराये जाने होंगे तथा कार्य स्थलों पर पारियों केे मध्य अन्तराल किया जावेगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जावेगा। अनुमत गतिविधियों में आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी, पारियों का अधिव्यापन(ओवरलेप) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जाएगा। पान गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस. बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपातस्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी कार्यस्थल (दुकानें/ कार्यालय/ कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जाएंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा, दवा की दुकानों, आईटी और आईटी कम्पनियों, रात की पारी वाली फैक्टि्रयों, निर्माण गतिविधियों, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रयों पर लागू नहीं होगा।
आदेश के अनुसार स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवाऎं बन्द रहेगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा कोई भी दुकानदार ऎसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा तथा सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे।
अन्तिम संस्कार / अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट/दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। इसी प्रकार गृह विभाग के द्वारा उल्लेखित ऑरेज जोन में अनुमत गतिविधियों के अतिरक्त शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला जैसलमेर के ग्राम फलसूण्ड, ग्राम भादासर, ग्राम खींया, ग्राम मोतीसर, ग्राम कनोई, ग्राम सिपला, ग्राम मावा, ग्राम रामा, ग्राम मोहनगढ़ व जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 संपूर्ण एवं वार्ड संख्या 12,14,28,15,25,26 के आंशिक क्षेत्र में लागू की गई निषेधाज्ञा पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।
---000---
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया आदेश
जैसलमेर, 19 मई/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में पूर्व से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जैसलमेर जिले की सीमा में अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसे, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जावेगी।
जिले में समस्त, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, जिम सिनेमाघर, माल, शॉपिंग माल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, होटल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे तथा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व बड़ी सभाएं आदि 31 मई 2020 तक बन्द रहेंगे।
आदेश के अनुसार सुरक्षा उद्देश्यों अथवा भारत /राज्य सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे, सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।
आदेश में कहा गया है कि सभी कार्य स्थलों में तापमान जाँच के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराये जाने होंगे तथा कार्य स्थलों पर पारियों केे मध्य अन्तराल किया जावेगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जावेगा। अनुमत गतिविधियों में आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी, पारियों का अधिव्यापन(ओवरलेप) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जाएगा। पान गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस. बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपातस्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी कार्यस्थल (दुकानें/ कार्यालय/ कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जाएंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा, दवा की दुकानों, आईटी और आईटी कम्पनियों, रात की पारी वाली फैक्टि्रयों, निर्माण गतिविधियों, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रयों पर लागू नहीं होगा।
आदेश के अनुसार स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवाऎं बन्द रहेगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा कोई भी दुकानदार ऎसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा तथा सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे।
अन्तिम संस्कार / अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट/दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। इसी प्रकार गृह विभाग के द्वारा उल्लेखित ऑरेज जोन में अनुमत गतिविधियों के अतिरक्त शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला जैसलमेर के ग्राम फलसूण्ड, ग्राम भादासर, ग्राम खींया, ग्राम मोतीसर, ग्राम कनोई, ग्राम सिपला, ग्राम मावा, ग्राम रामा, ग्राम मोहनगढ़ व जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 संपूर्ण एवं वार्ड संख्या 12,14,28,15,25,26 के आंशिक क्षेत्र में लागू की गई निषेधाज्ञा पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।
---000---