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शनिवार, 8 सितंबर 2012

भारत और पाकिस्तान के बीच यह है नई वीजा नीति

भारत और पाकिस्तान के बीच  यह है नई वीजा नीति

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने वीजा नियमों को बदल कर आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए है। नए वीजा नियम अधिक उदार हैं। इनमें व्यापारियो,बुजुर्गो,सैलानियों,तीर्थयात्रियों तथा बच्चों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

यह हैं नए और पुराने वीजा नियम:-

डिप्लोमेटिक वीजा :


कैटेगरी 1
पहले: वीजा जारी करने के टाइमफेम का प्रावधान नहीं।
अब: आवेदन के 30 दिन की समय अवधि में वीजा जारी करना होगा।
कैटेगरी 2
पहले: वीजा की मान्य अवधि सामान्यत: 1 साल।
अब: जगह और समय अवधि के लिए वीजा,असाइनमेंट के दौरान और अन्य स्थानों के भ्रमण के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान।

नॉन-डिप्लोमेटिक वीजा :

पहले: वीजा जारी करने का कोई टाइमफेम नहीं।
अब: आवेदन से 45 दिन तक जारी करना जरूरी।

ऑफिशियल वीजा :

पहले: एक महीने के लिए मान्य।
अब: 15 दिन के लिए मान्य।

विजिटर वीजा :

पहले: रिश्तेदार,मित्रगण,व्यापार और अन्य उद्देश्य के लिए 3 महीने के लिए सिंगल एंट्री वीजा।

अब: अधिकतम 6 महीनों की वीजा अवधि में 5 स्थानों (वर्तमान में 3 स्थान)के लिए वैध लेकिन एक बार में 3 महीने से अधिक समय नहीं।

पहले: बिजनेस और कामकाज को देखते हुए वीजा बढ़ाने की परिस्थितियों में 1 वर्ष से अधिक की अवधि पार नहीं।

अब: -बिजनेस वीजा,विजिटर्स वीजा से अलग।

कैटेगरी 2 (न्यू): नए विजिटर्स वीजा में 2 साल की अवधि में अधिकतम 5 स्थानों पर मल्टीपल एंट्रीज की व्यवस्था।
1. सीनियर सीटीजन्स (65 वष्ाü से अधिक), 2. एक देश के नागरिक के दूसरे देश के पति या पत्नी और 3. ऎसे माता-पिता के 12 साल से कम उम्र के बच्चे।


ट्रांजिट वीजा :

पहले: 72 घंटे के लिए जारी
अब: 36 घंटे के लिए जारी

ग्रुप टूरिस्ट वीजा :

पहले: कोई प्रावधान नहीं।
अब:
1. 10 लोगों से कम और 50 लोगों से अधिक के लिए वैध नहीं। 30 दिन के लिए जारी। टूर ऑपरेटर्स/ट्रेवल एजेंट्स को 45 दिन पहले वांछित जानकारी देनी होगी। पुलिस रिपोटिंग की जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर की होगी।

2. टूर ऑपरेटर्स/रूट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स के साथ टूर ऑपरेटर्स की सूची समय-समय पर दोनों देशों के बीच हस्तांतरित होंगी।

3. ग्रुप टूरिस्ट वीजा की सुविधा दोनों देशों की शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए भी मान्य होगी। हालांकि यह सिर्फ टूरिस्ट वीजा होगा जो संस्थानों में एडमिशन के लिए मान्य नहीं होगा।

बिजनेस वीजा :

पहले: यह विजिटर्स वीजा का भाग है जिसमें सिंगल एंट्री 3 महीने के लिए होगी और विशेष मामलों में यह अवधि 1 साल होगी।

अब:
कैटेगरी 1 - 5 लाख पाकिस्तानी रूपए से कम आय वाले बिजनेसमैन या 30 लाख की सालाना टर्नओवर/ग्रोस सेल या समतुल्य को 1 साल का बिजनेस वीजा दिया जाएगा। यह पांच स्थानों के लिए 4 एंट्री वाला होगा।

कैटेगरी 2 - 50 लाख पाकिस्तानी रूपए की आय या इसके बराबर या सालाना 3 करोड़ पाकिस्तानी रूपए का टर्नओवर या समतुल्य सालाना वाले बिजनेसमैन को मल्टीपल एंट्रीबिजनेस वीजा 10 जगहों के लिए होगा। इसमें पुलिस रिपोटिंग में छूट होगी।

तीर्थयात्री वीजा :

पहले: कोई प्रावधान नहीं।
अब: तीर्थयात्री वीजा 1974 के प्रोटोकॉल के आधार पर धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए मान्य होगा। इसके लिए यात्रा के 45 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। यह यात्रा के 10 दिन पूर्व जारी होगा। यह सिंगल एंट्री वीजा होगा और इसकी 15 दिन की अवधि के बाद रद्द हो जाएगा। इसे बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

आगंतुक वीजा :

पहले : कोई प्रावधान नहीं।
अब: 65 साल से अधिक आयु वालों को अट्टरी/वाघा चैकपोस्ट पर 45 दिन के लिए मान्य।

चैक पोस्ट्स :

पहले:
1. हवाई मार्ग:
इंडिया से- मुंबई,दिल्ली और अमृतसर
पाकिस्तान से-कराची,लाहौर और इस्लामाबाद
2. समुद्री मार्ग:
मुंबई और कराची
3. सड़क मार्ग:
वाघा/अट्टरी और खोखरपर/मुनोबाओ
(सीमा पार करने वाला व्यक्ति यात्रा के आवागमन का रूट और यात्रा का मोड समान रखेगा)
अब:
1. हवाई मार्ग:
इंडिया से- मुंबई,दिल्ली और चेन्नई
पाकिस्तान से-कराची,लाहौर और इस्लामाबाद
2. समुद्री मार्ग:
मुंबई और कराची
3. सड़क मार्ग:
वाघा/अट्टरी और खोखरपर/मुनोबाओ
(यात्री को आवागमन के रूट और यात्रा का मोड बदले की सहूलियत)

रजिस्ट्रेशन :

पहले: 24 घंटों में रजिस्ट्रेशन
(केस टू केस आधारित पुलिस रिपोटिंग में छूट )
अब: 24 घंटों में रजिस्ट्रेशन
(65 से अधिक,12 साल से कम आयु और बिजनेसमैन को पुलिस रिपोटिंग में छूट)

नाविक :

पहले: 24 घंटे के लिए लैंडिंग परमिट जारी

अब: कोई परिवर्तन नहीं।

शुल्क :

पहले: 12 भारतीय रूपए और 15 पाकिस्तानी रूपए
अब: 100 पाकिस्तानी रूपए या इसके बराबर मूल्य की भारतीय मुद्रा।

वीजा की मान्यता अवधि:

पहले: कोई प्रावधान नहीं।
अब: जारी होने के 90 दिन की अवधि में वीजा लेना जरूरी। वीजा अवधि को बढ़ाने के क्रम में संबंधित मिशन फैसला लेगा। लेकिन यह सुविधा बिजनेस वीजा के केस में लागू नहीं होगी।