बाड़मेर, चाइनीज मांझे,प्लास्टिक-सिंथेटिक धागों,लोहे,
ग्लास पाउडर जैसे पदार्थों से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्रातः 6 से 8 बजे एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी प्रतिबंधित
बाड़मेर,25 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के किसी भी क्षेत्र मंे पतंगबाजी के लिए करंट प्रवाहित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार के चाइना निर्मित सिंथेटिक मेटेरियल से बने हुए अथवा अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हुए पक्के धागे को प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मकर संक्रान्ति के अवसर पर बड़े शहरांे एवं कस्बों मंे पतंग उड़ाए जाएंगे। मौजूदा समय मंे पतंगबाजी के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मंे आया है जिसमंे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारांे के संपर्क मंे आने पर विद्युत प्रवाहित होकर करंट आता है। इससे आकाश मंे स्वच्छद विचरण करने वाले पक्षियांे की भी गर्दन कट जाती है। इससे मनुष्यांे को भी चोट पहुंच सकती है। जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणांे को मददेनजर रखते हुए पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी के लिए उपयोग करने एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है। उनके मुतातबक आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का उपयोग एवं बेचान प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने बताया कि इस आदेश की अहवेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानांे के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
ग्लास पाउडर जैसे पदार्थों से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्रातः 6 से 8 बजे एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी प्रतिबंधित
बाड़मेर,25 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के किसी भी क्षेत्र मंे पतंगबाजी के लिए करंट प्रवाहित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार के चाइना निर्मित सिंथेटिक मेटेरियल से बने हुए अथवा अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हुए पक्के धागे को प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मकर संक्रान्ति के अवसर पर बड़े शहरांे एवं कस्बों मंे पतंग उड़ाए जाएंगे। मौजूदा समय मंे पतंगबाजी के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मंे आया है जिसमंे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारांे के संपर्क मंे आने पर विद्युत प्रवाहित होकर करंट आता है। इससे आकाश मंे स्वच्छद विचरण करने वाले पक्षियांे की भी गर्दन कट जाती है। इससे मनुष्यांे को भी चोट पहुंच सकती है। जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणांे को मददेनजर रखते हुए पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी के लिए उपयोग करने एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है। उनके मुतातबक आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का उपयोग एवं बेचान प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने बताया कि इस आदेश की अहवेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानांे के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।