बाड़मेर राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान मामलें मे भाजपा नेता स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ पेश परिवाद दर्ज
बाड़मेर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाने के मामलें में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ बाड़मेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक परिवाद दर्ज किया गया है। यह परिवाद कांग्रेस कार्यकर्ता बाड़मेर निवासी जगदीश जाखड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। न्यायलय ने परिवाद दर्ज कर आगामी 13 अगस्त को इस मामलें में परिवादी और साक्ष्यों के बयान दर्ज करने के आदेश दिए है।
परिवादी कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश जाखड़ के अधिवक्ता धनराज जोशी ने न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद में बताया कि परिवादी बाड़मेर जिलें का रहने वाला है और कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है। परिवाद में बताया गया कि बीती 5 जुलाई को भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी ने परिवादी के नेता और उनके संगठन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हे नशेड़ी बताया था।
परिवादी ने न्यायालय को बताया कि भाजपा नेता का यह बयान देश के कई प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और प्रमुख टीवी चैनलों में प्रमुखता से दिखाया गया हैा परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की।
परिवादी ने आरोप लगाया कि उनके नेता देश के एक सम्मानित नागरिक है और उन पर अपमानजनक टिप्पणी से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने यह बयान बदनियती से और जानबुझकर परिवादी के नेता की छवि को धुमिल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए दिया है।
परिवादी जगदीश पोटलिया ने इस मामलें को भा.द.स. की धारा 500, 501(ख) और 502(ख) के तहत दर्ज कर भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी को तलब करने की मांग की। न्यायलय ने परिवाद दर्ज कर आगामी 13 अगस्त को इस मामलें में परिवादी और साक्ष्यों के बयान दर्ज करने के आदेश दिए है।
बाड़मेर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाने के मामलें में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ बाड़मेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक परिवाद दर्ज किया गया है। यह परिवाद कांग्रेस कार्यकर्ता बाड़मेर निवासी जगदीश जाखड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। न्यायलय ने परिवाद दर्ज कर आगामी 13 अगस्त को इस मामलें में परिवादी और साक्ष्यों के बयान दर्ज करने के आदेश दिए है।
परिवादी कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश जाखड़ के अधिवक्ता धनराज जोशी ने न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद में बताया कि परिवादी बाड़मेर जिलें का रहने वाला है और कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है। परिवाद में बताया गया कि बीती 5 जुलाई को भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी ने परिवादी के नेता और उनके संगठन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हे नशेड़ी बताया था।
परिवादी ने न्यायालय को बताया कि भाजपा नेता का यह बयान देश के कई प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और प्रमुख टीवी चैनलों में प्रमुखता से दिखाया गया हैा परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की।
परिवादी ने आरोप लगाया कि उनके नेता देश के एक सम्मानित नागरिक है और उन पर अपमानजनक टिप्पणी से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। परिवादी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने यह बयान बदनियती से और जानबुझकर परिवादी के नेता की छवि को धुमिल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए दिया है।
परिवादी जगदीश पोटलिया ने इस मामलें को भा.द.स. की धारा 500, 501(ख) और 502(ख) के तहत दर्ज कर भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी को तलब करने की मांग की। न्यायलय ने परिवाद दर्ज कर आगामी 13 अगस्त को इस मामलें में परिवादी और साक्ष्यों के बयान दर्ज करने के आदेश दिए है।