बाड़मेर नहरबंदी के दौरान सामान्य अंतराल पर होगी पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रो में टैंकरों से भी होगी पेयजल आपूर्ति
बाड़मेर
25 मार्च से 2 जून तक नहरबंदी के दौरान जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी पेट्रोलिंग एवं आपसी समन्वय कायम रखते हुए पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित की जाएगी। नहरबंदी के दौरान बाड़मेर के शहरी क्षेत्र सामान्य अंतराल पर पेयजल आपूर्ति की जाएगी वही ग्रामीण इलाकों में किसी तरह की दिक्कत होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बाड़मेर खण्ड के अधिशाषी अभियंता हजारी राम बालवा ने बताया कि नहरबंदी के दौरान जिले में 25 मार्च से 03 मई (40 दिन) तक आंशिक नहरबंदी रहेगी तथा 4 मई से 2 जून तक (30 दिन) पूर्ण नहरबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाड़मेर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए नहरबंदी से पूर्व ही पर्याप्त पेयजल स्टोरेज मोहनगढ़ में किया जाएगा ताकि विभाग पूर्ण नहरबंदी के (40 दिन) दौरान पेयजल विभाग एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल आपूर्ति करेगा। उन्होंने बताया कि मोहनगढ़ से भागू का गाँव, कुम्हारों की ढाणी होते हुए बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी बाड़मेर पहुँचता है। नहरबंदी के दौरान बाड़मेर शहर में सामान्य अंतराल में 48 से 72 घण्टे के दौरान पेयजल आपूर्ति होगी वही नहरबंदी के अंतिम दिनों में अगर कुछ समस्या होती है तो यह आपूर्ति 72 से 96 घण्टों में की जा सकती है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति सामान्य अंतराल में रहेगी । जिन ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति में किसी तरह का व्यधान आता है तो वहाँ टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव भेज दिए है। डब्ल्यूएसएसओ के आईईसी कंसल्टेंट अशोकसिंह ने बताया कि नहरबंदी से पूर्व और नहरबंदी के दरमियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डब्ल्यू एस एस ओ की आईईसी इकाई द्वारा जल जनजागरण को लेकर विशेष अभियान चलाये जायेंगे।
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25 मार्च से 2 जून तक नहरबंदी के दौरान जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी पेट्रोलिंग एवं आपसी समन्वय कायम रखते हुए पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित की जाएगी। नहरबंदी के दौरान बाड़मेर के शहरी क्षेत्र सामान्य अंतराल पर पेयजल आपूर्ति की जाएगी वही ग्रामीण इलाकों में किसी तरह की दिक्कत होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बाड़मेर खण्ड के अधिशाषी अभियंता हजारी राम बालवा ने बताया कि नहरबंदी के दौरान जिले में 25 मार्च से 03 मई (40 दिन) तक आंशिक नहरबंदी रहेगी तथा 4 मई से 2 जून तक (30 दिन) पूर्ण नहरबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाड़मेर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए नहरबंदी से पूर्व ही पर्याप्त पेयजल स्टोरेज मोहनगढ़ में किया जाएगा ताकि विभाग पूर्ण नहरबंदी के (40 दिन) दौरान पेयजल विभाग एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल आपूर्ति करेगा। उन्होंने बताया कि मोहनगढ़ से भागू का गाँव, कुम्हारों की ढाणी होते हुए बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी बाड़मेर पहुँचता है। नहरबंदी के दौरान बाड़मेर शहर में सामान्य अंतराल में 48 से 72 घण्टे के दौरान पेयजल आपूर्ति होगी वही नहरबंदी के अंतिम दिनों में अगर कुछ समस्या होती है तो यह आपूर्ति 72 से 96 घण्टों में की जा सकती है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति सामान्य अंतराल में रहेगी । जिन ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति में किसी तरह का व्यधान आता है तो वहाँ टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव भेज दिए है। डब्ल्यूएसएसओ के आईईसी कंसल्टेंट अशोकसिंह ने बताया कि नहरबंदी से पूर्व और नहरबंदी के दरमियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डब्ल्यू एस एस ओ की आईईसी इकाई द्वारा जल जनजागरण को लेकर विशेष अभियान चलाये जायेंगे।