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मंगलवार, 2 जून 2020

बाड़मेर संदिग्ध व्यक्तियो की सूचना देने पर दिया जायेगा ईनाम।

बाड़मेर संदिग्ध व्यक्तियो की सूचना देने पर दिया जायेगा ईनाम।
         
 बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना चैहटन में प्रार्थी श्री खीमपुरी पुत्र श्री पारसपुरी जाति गोस्वामी निवासी राऊता पुलिस थाना बागौडा जिला जालौर ने दिनांक 09.02.2020 को प्रकरण दर्ज करवाया कि गाडी नम्बर आर जे 39 न0765 बोलेरो डीआई 2डब्लुडी, कलर सफेद को रात्री के लगभग 1 बजे विरात्रा सराय मे खडी कर कमरे में सो गये थे, रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा गाड़ी को चुरा कर ले गये वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण सख्या 44 दिनांक 09.02.2020 धारा 379 भादस मे दर्ज कर तलाष पतारसी की गई तथा विरात्रा में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर दो संदिग्ध शख्स द्वारा गाडी चोरी की वारदात को अन्जाम देना पाया गया है।

        अतः आमजन से अपील की जाती है कि नीचे दिये गये फोटो मे नजर आ रहे दोनों अनजान व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी व सूचना देने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500/-रूपये  का नकद इनाम दिया जायेगा तथा सुचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जावेगा। सूचना निम्न टेलिफोन नम्बरो पर दे सकते है:-.पुलिस अधीक्षक बाड़मेर - 02982-220005, वृताधिकारी चैहटन- 02989-286139, थानाधिकारी पुलिस थाना चैहटन- 02989-286123


बुधवार, 20 मई 2020

बाड़मेर कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 26 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 5600 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

      बाड़मेर कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 26 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 5600 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

                बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना चैहटन द्वारा 19 व गिराब द्वारा 3 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 4400 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना सिवाना द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये जुमार्ना राषी वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना गिराब द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 200 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 26 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 5600 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
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लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 6 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
          बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 20.05.20 को 6 व्यक्तियों को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
पुलिस थाना सदर:- 1. श्रवणसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रानगर 2. सरूपसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रानगर 3. रूपसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रानगर व 4. प्रवीणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रानगर
पुलिस थाना रागेष्वरी:- 1. देवाराम पुत्र खंगाराराम जाति विष्नोई निवासी जूनीनगर व 2 रमेष कुमार पुत्र जगमालाराम जाति विष्नोई निवासी रामूजी का टांका नयानगर।
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एमवी एक्ट के तहत 66 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 9500 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया

            बाड़मेर  जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 66 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 9500 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई तथा 2 वाहनांे को सीज किया गया।