पत्रकारों में ख़ुशी की लहर लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
पत्रकारों में ख़ुशी की लहर लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

शुक्रवार, 24 अगस्त 2018

बाड़मेर। पत्रकार दुर्गसिंह को मिली जमानत, पत्रकारों में ख़ुशी की लहर

बाड़मेर। पत्रकार दुर्गसिंह को मिली जमानत, पत्रकारों में ख़ुशी की लहर

रिपोर्ट :- छगनसिंह चौहान / बाड़मेर
बाड़मेर। बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गसिंह पुरोहित को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को पटना के एससी-एसटी कोर्ट वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद 3 बजे कोर्ट के प्रभारी न्यायधीश मनोज कुमार सिन्हा ने पांच पांच हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। ये खबर मिलते ही पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। यही नहीं पत्रकार दुर्गसिंह राजपुरोहित की जमानत बाड़मेर के पत्रकारों ने शहर के ह्दय स्थल अहिंसा सर्किल पर खुशी में पटाखे फोड़कर ओर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को को बधाई दी।



इस दौरान पत्रकार कन्हैयालाल डलोरा, लाखाराम जाखड़, मुकेश मथरानी, प्रह्लाद प्रजापत, सुशीला दईया, प्रवीण बोथरा, जसवंतसिंह चौहान, अक्षयदान भादरेश, आनंद आचार्य, सुरेश जाटोल, हरीश चंडक, चंदनसिंह चंदन, प्रेम परिहार भैराराम जाट जसराज दईया, बाबू शेख, शाहिद हुसैन,छगनसिंह चौहान , राजेन्द्र लहुआ, मनमोहन सेजू, रितेश लखारा, कालू माली , अशोक दईया,ठाकराराम मेघवाल सहित कई पत्रकार के साथ अन्य लोगो भी सेकड़ो की संख्या में मौजूद रहे।




गौरतलब है की दुर्गसिंह राजपुरोहित के खिलाफ पटना के एससी-एसटी कोर्ट में 31 मई को पटना कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। चूंकि मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत कराया गया है, इसलिए इसमें छानबीन की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई और पुलिस को अरेस्ट वारंट मिलते ही सीधे पत्रकार दुर्गसिह को पुलिस ने 19 अगस्त को गिरफ्तार कर पटना भेजा गया. आज पटना के एससी-एसटी कोर्ट के प्रभारी न्यायधीश मनोज कुमार सिन्हा ने पांच पांच हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी.




पटना जोन के आईजी करेंगे मामले की जाँच
पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ पटना में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा और गिरफ्तारी के मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. नीतीश कुमार ने पटना जोन के आईजी नैय्यर हसनैन खान को पूरे मामले की तह तक जाकर रिपोर्ट देने को कहा है.