बाड़मेर मुख्यमंत्री के विरूद्व विवादित टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के प्रकरण में हिस्ट्रीषीटर सुरेन्द्रसिंह उर्फ एस.एस. टाईगर गिरफ्तार
बाड़मेर दिनांक 24.12.2019 को श्री दाउदखान उ0नि0 थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना को अपने मोबाईल वाट्सअप पर एक आडियो प्राप्त हुआ जिसमें मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय के विरूद्व आपतिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के सम्बन्ध में प्राप्त होने पर उसके लिंक की जानकारी कर हिस्ट्रीषीटर सुरेन्द्रसिंह उर्फ एस.एस. टाईगर के विरूद्व प्रकरण सख्यां 279 दिनांक 24.12.2019 धारा 124क, 153क, 153ख, 295क भादस व 66 (च) आईटी एक्ट 2000 पुलिस थाना सिवाना दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री सुभाष खोजा वृताधिकारी, वृत बालोतरा द्वारा शुरू किया गया।
दौराने अन्वेषण प्रकरण में मुलजिम सुरेन्द्रसिह उर्फ एसएस टाईगर के मोबाईल लोकेषन ट्रेस की जाकर मुलजिम सुरेन्द्रसिह उर्फ एसएस टाईगर पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रमणीया थाना सिवाना को दस्तयाब किया गया तथा पुछताछ की गई तो मुलजिम द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री अषोक गहलोत राजस्थान सरकार के बारे मे व धार्मिक वर्ग के खिलाफ विद्वेष पूर्ण भाषण देकर अपने समर्थको को उकसाना, विडियो एंव आॅडियो रिकाॅर्डिगं से भारत मे विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयत्न करना, धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता बढाना व साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, धार्मिक भावना को आहत करने तथा तकनीकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा को खतरे मे डालकर जनता के वर्गो के मध्य आंतक फैलाने का कृत्य करना स्वीकार करने पर मुलजिम को कल दिनांक 25.12.2019 को बाद पुछताछ गिरफतार किया गया। मुलजिम को आज दिनाक 26.12.2019 को न्यायालय मे पेश कर उपकाराग्रह बालोतरा भेजा गया।
मुलजिम पुलिस थाना सिवाना का हिस्ट्रीषीटर है तथा इसके विरूध पूर्व में आगजनी व दंगे भडकाना व मारपीट राजकार्य मे बाधा उत्पन्न करना, हत्या के प्रयास जैसे 15 प्रकरण विभिन्न धाराओ में दर्ज है।
बाड़मेर दिनांक 24.12.2019 को श्री दाउदखान उ0नि0 थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना को अपने मोबाईल वाट्सअप पर एक आडियो प्राप्त हुआ जिसमें मान्नीय मुख्यमंत्री महोदय के विरूद्व आपतिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के सम्बन्ध में प्राप्त होने पर उसके लिंक की जानकारी कर हिस्ट्रीषीटर सुरेन्द्रसिंह उर्फ एस.एस. टाईगर के विरूद्व प्रकरण सख्यां 279 दिनांक 24.12.2019 धारा 124क, 153क, 153ख, 295क भादस व 66 (च) आईटी एक्ट 2000 पुलिस थाना सिवाना दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री सुभाष खोजा वृताधिकारी, वृत बालोतरा द्वारा शुरू किया गया।
दौराने अन्वेषण प्रकरण में मुलजिम सुरेन्द्रसिह उर्फ एसएस टाईगर के मोबाईल लोकेषन ट्रेस की जाकर मुलजिम सुरेन्द्रसिह उर्फ एसएस टाईगर पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रमणीया थाना सिवाना को दस्तयाब किया गया तथा पुछताछ की गई तो मुलजिम द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री अषोक गहलोत राजस्थान सरकार के बारे मे व धार्मिक वर्ग के खिलाफ विद्वेष पूर्ण भाषण देकर अपने समर्थको को उकसाना, विडियो एंव आॅडियो रिकाॅर्डिगं से भारत मे विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयत्न करना, धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता बढाना व साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, धार्मिक भावना को आहत करने तथा तकनीकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा को खतरे मे डालकर जनता के वर्गो के मध्य आंतक फैलाने का कृत्य करना स्वीकार करने पर मुलजिम को कल दिनांक 25.12.2019 को बाद पुछताछ गिरफतार किया गया। मुलजिम को आज दिनाक 26.12.2019 को न्यायालय मे पेश कर उपकाराग्रह बालोतरा भेजा गया।
मुलजिम पुलिस थाना सिवाना का हिस्ट्रीषीटर है तथा इसके विरूध पूर्व में आगजनी व दंगे भडकाना व मारपीट राजकार्य मे बाधा उत्पन्न करना, हत्या के प्रयास जैसे 15 प्रकरण विभिन्न धाराओ में दर्ज है।