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गुरुवार, 9 जुलाई 2020

 बाड़मेर, रिफाईनरी क्षेत्र साभंरा में नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया
कि पुलिस थाना पचपदरा मे रिफाइनरी क्षैत्र मे कंटेनर मे से एसी, पंखे व
बिजली के उपकरण चुराने व वाहनो में डीजल चुराने के मामले का पुलिस द्वारा
पर्दाफाष करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई:-

घटना का विवरणः-
    दिनांक 26.06.2020 को रिफाईनरी क्षेत्र साभंरा में पैरा माउण्ट
कम्पनी लिमिटेड के कंण्टेनर का रात्री में अज्ञात मुलजिमानों द्वारा ताला
तोडकर अन्दर रखे 03 एसी, 03 पंखें, 01 दुरबीन मषीन, 01 बैल्डींग मषीन मय
केबल के तथा खडे वाहनों का डीजल निकालने की रिर्पोट श्री षिवाजी पोटाना
आरसीएम पैरा माउण्ट लिमिटेड कम्पनी हाल रिफाईनरी क्षेत्र साभरा पुलिस
थाना पचपदरा द्वारा पुलिस थाना पचपदरा पर रिपोर्ट पेष करने पर प्रकरण
संख्या 143 दिनांक 08.07.2020 धारा 457,380 भादस में दर्ज कर जाॅच शुरू
की गई । रिफाईनरी क्षैत्र मे नकबजनी की वारदात को गम्भीरता से लेते हुए
पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा व पुलिस उप अधीक्षक
वृताधिकारी वृत बालोतरा के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा के
नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर वारदात का खुलाषा करने के निर्देष
दिये गये।


टीम द्वारा किये गये प्रयासः-

 प्रकरण में संदिग्ध मुलजिमान की तलाष एवं पतारसी हेतु तकनीकी सहायता से
तथा मुखबीर की ईतला पर मुलजिम गोविन्दराम पुत्र रूगाराम जाति जाट उम्र 26
साल निवासी माण्डपुरा बरवाला पुलिस थाना नागाणा को दस्तयाब कर पुछताछ
करने पर मुुलजिम द्वारा उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार करने पर
गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ करने पर मुलजिम गोविन्दराम द्वारा अपने
साथी रेखाराम के साथ केम्पर गाडी आरजे 04 जीबी 9400 में एसी, पंखे व अन्य
सामान सहित डीजल चोरी कर छुपा कर रखना बताया। मुलजिम गोविन्दराम को बाद
पुछताछ पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया है । मुलजिम रेखाराम की तलाष
पतारसी सरगर्मी से की जा रही है। जिसे षिध्र ही दस्तयाब किया जायेगा।
चुराये गये सामान बरामदगी के प्रयास जारी है । इस सम्पुर्ण कार्यवााही
में कानि0 चैनाराम 528, कानि0 हेमराज का विषेष योगदान रहा है ।


 2.
79 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत
कार्यवाही करते हुए 20800 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
                 बाड़मेर आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा
जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों
को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व
वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी
अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार
सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 53 व्यक्तियों
के विरूद्व चालान कर 10600 रूपये का जुर्माना किया गया, सार्वजनिक स्थान
पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 7 व्यक्तियों के विरूद्व
चालान कर 700 रूपये का जुर्माना किया गया, दुकानदार द्वारा बिना मास्क
पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 19 व्यक्तियों के
विरूद्व चालान कर 9500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
               इस अधिनियम के तहत अब तक 2655 व्यक्तियों के विरूद्व
कार्यवाही करते हुए 5,62,100/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।