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सोमवार, 6 अप्रैल 2020

बाड़मेर। होम आइसोलेषन किये गये व्यक्ति द्वारा नियमो का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज

बाड़मेर। होम आइसोलेषन किये गये व्यक्ति द्वारा नियमो का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज 
         
बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 06.04.2020 को कचंन राठौड़ उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी द्वारा जरिये ई मेल पुलिस थाना रागेष्वरी पर रिपोर्ट प्रेषित की कि चैनाराम पुत्र कुम्भाराम निवासी नेहरो की ढाणी जो दिनांक   29.03.2020 को होम क्वारंटीन किया गया था जो आज अपनी मनमर्जी से अपने निजी वाहन से मेहलु जाना ज्ञात हुआ है, जो होम आईसोलेशन के नियम के विपरित है एवं इससे आमजन को कोरोना के संक्रमण का खतरा है। वगैरा रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरन्त ही चैनाराम पुत्र कुम्भाराम निवासी नेहरो की ढ़ाणी के विरूद्व मुकदमा नम्बर 39/2020 धारा 271, 188 भादसं में दर्ज किया गया।
            प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाधिकारी रागेष्वरी को तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। जिसपर श्री भाखरराम उ.नि. मय पुलिस जाब्ता द्वारा तुरन्त नेहरो की ढाणी पहुंच जानकारी की गई तो चैनाराम घर पर ही उपस्थित मिला जिसपर मेडिकल टीम को मौके पर बुलाया जाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। आरोपी कहां-कहां गया है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
           पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु होम आईसोलेषन किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों की अवहेलना नही की जावें। संयम से काम लेते हुए नियमों का पालन करें। होम आइसोलेषन के नियमों की अवहेलना करने पर कानून सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी।