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बुधवार, 22 जुलाई 2020

झालावाड़ नाबालिग को बालश्रम से कराया मुक्त

झालावाड़   नाबालिग को बालश्रम से कराया मुक्त


झालावाड़ 22 जुलाई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.एच.टी. एवं सिविल राईट्स पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाष व बालश्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देशों की पालना में बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू के मार्गदर्शन में मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला झालावाड़ के हैड कानिस्टेबल शाहीद खान, कोडिर्नेटर चाईल्ड लाईन झालावाड़ लोकेश पाटीदार द्वारा थाना क्षेत्र सुनेल में भवानीमण्डी रोड़ पर केजीएन मोटर साईकिल सर्विस की दुकान पर एक बालक को बालश्रम करवाते हुए देखा गया।
मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान पूछताछ में दुकान मालिक अकील पुत्र सलीम निवासी सुनेल जिला झालावाड़ का होना बताया गया। बालश्रम की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75,79 में प्रकरण दर्ज किया गया। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में बच्चों की प्रति क्रुरता के लिये 03 साल की सजा व 01 लाख रूपये जुर्माना व किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 में 05 साल की सजा व 01 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। बालक को अपने संरक्षण में लिया जाकर वास्ते सुपुर्दगी बाल कल्याण समिति जिला झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा हेतु चाईल्ड लाईन के फोन नं. 1098 पर एवं जिले के पुलिस थानों के फोन नम्बर पर सूचना दी जा सकती है। जिला झालावाड़ मानव तस्करी विरोधी यूनिट के लैण्ड लाईन नम्बर 07432-231230 पर सूचना दी जा सकती है। बच्चों के सम्बंध में सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जाती है।

मंगलवार, 21 जुलाई 2020

झालावाड़ , नाबालिग बच्चे को बालश्रम से कराया मुक्त

झालावाड़ , नाबालिग बच्चे को बालश्रम से कराया मुक्त


झालावाड़ 21 जुलाई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.एच.टी. एवं सिविल राईट्स पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाष व बालश्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देशों की पालना में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू के मार्गदर्शन में मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला झालावाड़ के हैड कानिस्टेबल शाहीद खान, कोडिर्नेटर चाईल्ड लाईन झालावाड़ लोकेश पाटीदार द्वारा बगदर तिराहे पर देवनारायण के ढाबे पर एक बालक को बालश्रम करवाते हुए देखा गया।
मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान पूछताछ में दुकान मालिक युवराज पुत्र कालूलाल जाति भील निवासी गुवाड़ीकलां थाना मण्डावर जिला झालावाड़ का होना बताया गया। बालश्रम की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, 79 में प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में बच्चों के प्रति क्रूरता के लिये 3 साल की सजा व एक लाख रूपये जुर्माना व किशोर न्याय अधिनियम धारा 79 में 05 साल की सजा व एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि बालक को अपने संरक्षण में लिया जाकर वास्ते सुपुर्दगी बाल कल्याण समिति जिला झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मानव तस्करी यूनिट द्वारा लगातार बच्चों के पुर्नवास के क्षेत्र में कार्यरत है। बच्चों की सुरक्षा हेतु चाईल्ड लाईन के फोन नं. 1098 पर एवं जिले के पुलिस थानों के फोन नम्बर पर सूचना दी जा सकती है। जिला झालावाड़ मानव तस्करी विरोधी यूनिट के लैण्ड लाईन नम्बर 07432-231230 पर सूचना दी जा सकती है। बच्चों के सम्बंध में सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जाती है।