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शनिवार, 21 दिसंबर 2019

कोटा. ककड़ी खिलाने के बहाने 7वीं की छात्रा से किया था गैंगरेप, रेपिस्टों को अंतिम सांस तक जेल की सजा

ककड़ी खिलाने के बहाने 7वीं की छात्रा से किया था गैंगरेप, रेपिस्टों को अंतिम सांस तक जेल की सजा
ककड़ी खिलाने के बहाने 7वीं की छात्रा से किया था गैंगरेप, रेपिस्टों को अंतिम सांस तक जेल की सजा

कोटा. जिले में सातवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप   करने वाले दो रेपिस्टों   को पोक्सो कोर्ट   क्रम संख्या- 2 ने उम्रभर के लिए जेल की सजा  सुनाई है. दोनों रेपिस्टों को जीवन की अंतिम सांस तक  जेल रहकर सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दोनों रेपिस्टों पर 35-35 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. गैंगरेप की यह वारदात करीब ढाई साल पहले हुई थी. रेपिस्ट छात्रा को ककड़ी खिलाने के बहाने ले गए थे.

2017 को देवली माझी थाना इलाके में हुई थी वारदात

पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या- 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि सातवीं कक्षा की 13 वर्षीय पीड़िता ने 30 मई, 2017 को देवली माझी थाने में इसके रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि बाबूलाल दोपहर में उसके घर आया. बाबूलाल ने उसे कुंए पर चलकर ककड़ी खा लेने के लिए कहा. इस पर वह उसके साथ कुंए पर चली गई. वहां बाबूलाल में फोन करके अपने दोस्त मोहित को भी बुला लिया.

कुंए पर बने कच्चे कमरे में किया रेप

उसके बाद बाबूलाल और मोहित ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की. बाद दोनों ने कुंए पर बने कच्चे कमरे में उससे रेप किया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी मोहित उर्फ मनोज कुमार और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया. अपनी जांच पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया.

14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए
कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. उसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों रेपिस्टों को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोनों पर 35-35 हजार रुपयों को जुर्माना भी लगाया.(रिपोर्ट- ओमप्रकाश मारू)

शुक्रवार, 29 जुलाई 2016

कोटा. महापौर ने षड्यंत्र रचकर हड़पे 80 लाख, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

कोटा.  महापौर ने षड्यंत्र रचकर हड़पे 80 लाख, धोखाधड़ी का मामला दर्ज#kota : महापौर ने षड्यंत्र रचकर हड़पे 80 लाख, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
कोटा. एक व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बनाकर षड्यंत्र पूर्वक 80 लाख रुपए हड़पकर धोखाधड़ी करने के मामले में महापौर महेश विजय के खिलाफ गुरुवार को जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में पिता-पुत्री समेत तीन अन्य लोग भी शामिल हैं।

विज्ञान नगर निवासी नितिन चौधरी ने तलवंडी निवासी महापौर महेश विजय, कुन्हाड़ी निवासी पल्लवी वशिष्ट, उसके पिता अजय वशिष्ट और महालक्षमी एनक्लेव बारां रोड निवासी अनुज शर्मा उर्फ विक्की के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया था।
इसमें कहा था कि वह महेश विजय समेत सभी ने 16 सितम्बर 2012 में द्वारिका बिल्डकेन के नाम से एक फर्म बनाई। इसमें उसे भी पार्टनर बनाया। महेश विजय ने उस समय उसे आश्वासन दिया कि फर्म में उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

उसे फर्म से अलग भी नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन पर उसने फर्म में 80 लाख रुपए लगा दिए। कुछ समय बाद जब फर्म का काम अच्छा चलने लगा तो इन सभी की नीयत में खोट आ गया।




उन्होंने उसे धोखा देने व रकम हड़पने की नीयत से षड्यंत्र रचा। उसे इस तरह से परेशान किया, जिससे उसे फर्म से अलग कर दिया जाए। जुलाई 2014 में उसे फर्म से अलग कर दिया गया।




इसी दौरान रकम लौटाने संबंधी उनके बीच समझौता हुआ, लेकिन आज तक उसे 80 लाख रुपए रकम नहीं लौटाई गई। साथ ही उसे कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए धमकी दी जा रही है।




उसे इतना परेशान किया जा रहा है, वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकता है। अदालत ने परिवाद को जवाहरनगर थाने में भेजकर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे।

परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट अशोक चौधरी ने बताया कि पुलिस ने परिवाद पर आदेश होने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर परिवादी की ओर से अदालत में दोबारा से प्रार्थना पत्र पेश किया।




इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को महापौर महेश विजय, पल्लवी, अजय व अनुज के खिलाफ धारा 306, 384, 386, 406, 409, 420, 467, 468, 471, 500, 504, 506 व 120 बी में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा कर रहे हैं।