ककड़ी खिलाने के बहाने 7वीं की छात्रा से किया था गैंगरेप, रेपिस्टों को अंतिम सांस तक जेल की सजा
कोटा. जिले में सातवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप करने वाले दो रेपिस्टों को पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या- 2 ने उम्रभर के लिए जेल की सजा सुनाई है. दोनों रेपिस्टों को जीवन की अंतिम सांस तक जेल रहकर सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दोनों रेपिस्टों पर 35-35 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. गैंगरेप की यह वारदात करीब ढाई साल पहले हुई थी. रेपिस्ट छात्रा को ककड़ी खिलाने के बहाने ले गए थे.
2017 को देवली माझी थाना इलाके में हुई थी वारदात
पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या- 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि सातवीं कक्षा की 13 वर्षीय पीड़िता ने 30 मई, 2017 को देवली माझी थाने में इसके रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि बाबूलाल दोपहर में उसके घर आया. बाबूलाल ने उसे कुंए पर चलकर ककड़ी खा लेने के लिए कहा. इस पर वह उसके साथ कुंए पर चली गई. वहां बाबूलाल में फोन करके अपने दोस्त मोहित को भी बुला लिया.
कुंए पर बने कच्चे कमरे में किया रेप
उसके बाद बाबूलाल और मोहित ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की. बाद दोनों ने कुंए पर बने कच्चे कमरे में उससे रेप किया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी मोहित उर्फ मनोज कुमार और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया. अपनी जांच पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया.
14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए
कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. उसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों रेपिस्टों को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोनों पर 35-35 हजार रुपयों को जुर्माना भी लगाया.(रिपोर्ट- ओमप्रकाश मारू)
कोटा. जिले में सातवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप करने वाले दो रेपिस्टों को पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या- 2 ने उम्रभर के लिए जेल की सजा सुनाई है. दोनों रेपिस्टों को जीवन की अंतिम सांस तक जेल रहकर सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दोनों रेपिस्टों पर 35-35 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. गैंगरेप की यह वारदात करीब ढाई साल पहले हुई थी. रेपिस्ट छात्रा को ककड़ी खिलाने के बहाने ले गए थे.
2017 को देवली माझी थाना इलाके में हुई थी वारदात
पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या- 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि सातवीं कक्षा की 13 वर्षीय पीड़िता ने 30 मई, 2017 को देवली माझी थाने में इसके रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि बाबूलाल दोपहर में उसके घर आया. बाबूलाल ने उसे कुंए पर चलकर ककड़ी खा लेने के लिए कहा. इस पर वह उसके साथ कुंए पर चली गई. वहां बाबूलाल में फोन करके अपने दोस्त मोहित को भी बुला लिया.
कुंए पर बने कच्चे कमरे में किया रेप
उसके बाद बाबूलाल और मोहित ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की. बाद दोनों ने कुंए पर बने कच्चे कमरे में उससे रेप किया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी मोहित उर्फ मनोज कुमार और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया. अपनी जांच पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया.
14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए
कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. उसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों रेपिस्टों को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोनों पर 35-35 हजार रुपयों को जुर्माना भी लगाया.(रिपोर्ट- ओमप्रकाश मारू)