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शनिवार, 25 जुलाई 2020

जेसलमेर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थ दण्ड की सज़ा*

जेसलमेर  नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थ दण्ड की सज़ा*

जेसलमेर सरहदी जेसलमेर जिले के पोक्सो न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।।पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने जिले के धोलिया ग्राम के लाठी पुलिस थाना के अभियुक्त सुरेश विश्नोई के विरुद्ध 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने सुरेश कुमार को विभिन धाराओं में दोषी मानते हुए धारा 366 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड ,अर्थदंड न भरने ओर दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा ,धारा 354 घ में तीन वर्ष कठोर कारावास,तीन हजार का अर्थदंड की सज़ा सुनाई अर्थदंड न भरने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा ,धारा 376(3) के तहत बीस साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।।अर्थदंड न भरने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण सजा का आदेश सुनाया।।करीब ग्यारह माह की सुनवाई के बाद आज पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की वही अभियुक्त की और से ओमप्रकाश वासु ने पैरवी की।।

बुधवार, 3 जून 2020

बाड़मेर अश्लील फोटो खींच कर दो नाबालिग बहनों के साथ दो युवकों द्वारा सालभर से दुष्कर्म किए जाने का मामला

बाड़मेर   अश्लील फोटो खींच कर दो नाबालिग बहनों के साथ दो युवकों द्वारा सालभर से दुष्कर्म किए जाने का मामला 

बाड़मेर अश्लील फोटो खींच कर दो नाबालिग बहनों के साथ दो युवकों की ओर से सालभर से दुष्कर्म किए जाने का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है। आरोप है कि पिता काम के लिए घर से बाहर रहते थे, इस बीच दो युवकों ने बालिकाओं को बहला-फुसलाकर शादी की नियत से झांसे में ले लिया। इसके बाद सालभर से उन दोनों के साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म करते रहे। आरोप है कि जहां बालिकाअों की सगाई की थी वहां जाकर इन युवकों ने अश्लील फोटो दिखाकर दोनों बेटियों की सगाई भी तुड़वा दी। अब दो दिन पूर्व युवकों ने बालिकाओं का घर से अपहरण किया और भगा कर ले जा रहे थे। परिजनों को सूचना मिलने पर पीछा किया तो युवक गाड़ी छोड़ कर भाग गए।



महिला थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी तीन बेटियां है, तीनों नाबालिग है। तनवीर पुत्र लेखराज माली व नरेश पुत्र लूणाराम देशांतरी उसकी दो नाबालिग बेटियों को 2019 से परेशान कर रहे थे। दोनों युवकों ने उनकी दोनों बेटियों को बहला-फुसला कर झांसे में ले लिया। एक महिला पर भी आरोप लगाया कि वो उनकी दोनों बेटियों को बहला-फुसला कर खुद के घर बुलाकर दोनों युवकों से मिलाती थी। दोनों नाबालिग बेटियों के साथ दोनों आरोपियों के फोटो भी महिला ने मोबाइल से खींचे है। 29 मई को रात के दो बजे के आसपास पीड़ित पिता को उसके छोटे भाई ने फोन कर बताया कि उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को आरोपी भगा कर ले जा रहे हैं। कुर्जा फांटा पर रवि पुत्र भागीरथ, श्रवण व अन्य ने गाड़ी को रुकवा रखा है। इस पर पिता दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा तो आरोपी युवक मौके से भाग चुके थे। मौके से गाड़ी में दस्तावेज, नशीली दवाइयां, कपड़े और मोबाइल बरामद हुए। दोनों बेटियों को डराने-धमकाने के कारण दो दिन तक दोनों ने कुछ नहीं बताया। 1 जून की रात को दोनों बेटियों ने मां को पूरी घटना बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

शनिवार, 14 दिसंबर 2019

श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास 



श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये निर्णय शुक्रवार को विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अमित कुमार कड़वासरा ने सुनाया। न्यायालय के निर्देशानुसार दोषी ओम प्रकाश निवासी गली नंबर 4, शक्ति नगर, पुरानी आबादी,श्रीगंगानगर को 15 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। न्यायालय ने प्रकरण की एक अन्य आरोपी और दोषी ओमप्रकाश की पत्नी सरोज वर्मा को साक्ष्य के अभाव में संदेह लाभ से बरी कर दिया।
अभियोजन तथ्यों के अनुसार ओमप्रकाश व सरोज के खिलाफ 22 अप्रैल 2013 को महिला थाने में एक युवती के दायर इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। युवती के आरोप थे कि सिलाई के कार्य की वजह से अोमप्रकाश की पत्नी सरोज वर्मा उसे कपड़े देने आती थी। इससे उसके सरोज के साथ अच्छे संबंध थे। आरोप था कि एक दिन सरोज ने उसे ठंडा पेय दिया। उसे पीने के बाद वह अर्द्धमूर्छित हो गई। तब उसके पति ओमप्रकाश ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद ओमप्रकाश व उसकी पत्नी सरोज ने उसे धमकाया कि उन्होंने उसकी मोबाइल फोटो ले ली है। अगर उसने किसी को बताया ताे वे फोटो सार्वजनिक कर उसे बदनाम कर देंगे। आरोप था कि इसके बाद उसे कई बार धमका कर दुष्कर्म किया गया। उसे ब्लैकमेल किया गया। पोक्साे न्यायालय के विशेष सरकारी वकील गुरचरण सिंह ने बताया कि मामला सैशन न्यायालय से ट्रांसफर होकर विशेष पोक्साे न्यायालय में सुनवाई के लिए आया। पुलिस ने ओमप्रकाश व सरोज के खिलाफ अाईपीसी 376, 120 बी, आईटी एक्ट की धारा 67 ए, 4 व 6 महिला अशिष्ट रूपण में चालान पेश किया था।

गुरुवार, 28 नवंबर 2019

बाडमेर धोरीमन्ना में दुष्कर्म का मामला,पीड़ित के पिता ने बोर्ड से मेडिकल की मांग की*

बाडमेर धोरीमन्ना में दुष्कर्म का मामला,पीड़ित के पिता ने बोर्ड से मेडिकल की मांग की*

*अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता पक्ष को प्राथमिकी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई*
rape के लिए इमेज परिणाम
*बाडमेर जिले के धोरीमन्ना के एक विद्यालय में एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन दिन बाद भी पुलिस थाना धोरीमना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने तथा मेडिकल नहीं करने का मामला सामने आने पर बाडमेर न्यूज़ ट्रैक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी से इस मामले में कार्यवाही की बात की जिस पर भाटी ने तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस थाना धोरीमन्ना को प्राथमिकी दर्ज कर प्रतिलिपी पीड़ित पक्ष को उपलब्ध कराने तथा मेडिकल जाँच के निर्देश दिए।जिस पर पीड़िता का मेडिकल मेल डॉ द्वारा कराया गया जबकि दुष्कर्म मामले में महिला चिकित्सक होना आवश्यक है साथ ही मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना नियमो में है।पीड़ित के परिजन बुधवार को दिन पर बी सी एम ओ कार्यालय धोरीमना में मेडीकल बोर्ड से करवाने की मांग करते रहे।साथ पुलिस से नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे।।धोरीमना पुलिस का दुष्कर्म मामले में ढीला रवैया चर्चा का बिषय बना हुआ है।।

शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

बाड़मेर विवाहिता के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म ,मामला दर्ज

बाड़मेर  विवाहिता के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म ,मामला दर्ज 


बाड़मेर भीलो की ढाणी कल्ला गांव में एक विवाहिता को चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने और वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
पीड़िता ने धोरीमन्ना थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 15 सितंबर की रात 10 बजे जब वह घर पर अकेली थी तो जोगाराम निवासी भीलों की ढाणी जबरदस्ती उसके घर में घुसा और चाकू दिखाकर उससे दुष्कर्म किया, साथ ही मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उससे दो-तीन बार और दुष्कर्म किया। 25 सितंबर को सुबह 7 बजे वह खेत में काम कर रही थी, तभी जोगाराम ने एक बार फिर दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने एक बार फिर मोबाइल फोन में वीडियो दिखाते हुए वायरल करने की धमकी दी। इस पर विवाहिता ने मोबाइल फोन छीनकर वीडियो डिलीट करने का प्रयास किया तो आरोपी जोगाराम ने उसकी पत्नी व मां को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। इससे पीड़िता को कई गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी विवाहिता ने पति को दी तो थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रविवार, 16 जून 2019

अलवर ,मासूम से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर मामा को हुई आजीवन कारावास की सजा

 अलवर ,मासूम से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर मामा को हुई आजीवन कारावास की सजा
मासूम से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर मामा को हुई आजीवन कारावास की सजा
अलवर के भिवाडी में एक 6 साल की मासूम से सगे मामा द्वारा दुष्कर्म किये जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट नम्बर 4 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने आरोपी मामा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर लोक अभियोजक सतेंद्र चौधरी ने बताया कि भिवाडी में सगे मामा ने दुष्कर्म किया था. इस मामले में आज कोर्ट ने धारा 376(A),(B) 5(M)/ 6 , 5 (आई) 6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. अब दोषी को अपना शेष जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा.

प्रत्यक्षदर्शी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी परिवादी नितिन कौशिक ने 22 मई 2018 को भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आशियाना आर्केड के बाहर थड़ी पर जब वह दोस्तों के साथ बैठा था तब शाम को करीब 7 बजे 20-22 साल का एक युवक टेम्पो से 6 साल की बच्ची को लेकर आया. वह उस बच्ची को सामने बंद पड़ी फैक्ट्री में लेकर गया था. आरोपी पर उसे जब शक हुआ तब उसने आरोपी का पीछा किया. उसने बताया कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था. इसके बाद उसने आरोपी की पिटाई करते हुए उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. साथ ही उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई. उसने नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था.उन्होंने कहा कि इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई और बहस के बाद सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आज आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुना दी. पॉक्सो कोर्ट 4 की अदालत के न्यायाधीश अलका शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10000 का जुर्माना लगाया. इस मामले में पीड़िता के माता-पिता भी पक्ष द्रोही घोषित किए गए हैं. माता-पिता के पीड़िता के साथ खड़े नहीं होने पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आरोपी सगा मामा होने के बावजूद एक अबोध बालिका से जो कृत्य किया है, वह समाज के लिए घातक है. इसलिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पीड़िता के माता पिता पक्षरोधी घोषित हुए हैं. इसलिए पीड़िता को प्रतिकर योजना का लाभ देने की अनुशंसा नहीं की गई.

गुरुवार, 13 जून 2019

अलवर बहन को पानी लेने भेज 9 साल की बच्ची से रेप किया, 3 दिन से बच्ची की हालत गंभीर

अलवर  बहन को पानी लेने भेज 9 साल की बच्ची से रेप किया, 3 दिन से बच्ची की हालत गंभीर
बहन को पानी लेने भेज 9 साल की बच्ची से रेप किया, 3 दिन से बच्ची की हालत गंभीर

अलवर जिले के भिवाड़ी के यूआईटी फेज-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है. यहां उत्तर प्रदेश निवासी एक शख्स ने 9 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को लहूलुहान स्थिति में छोड़कर फरार हो गया. यह मामला 11 जून का बताया जा रहा है. तब से आरोपी फरार है और पीड़िता बच्ची की तबीयत खराब है. चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं लेकिन बच्ची बेहद डरी और सहमी हुई है.

पानी पीने  बहाने घर में घुसा फिर बच्ची से दुष्कर्म किया
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी घर में पानी पीने के बहाने घुसा था. उसने पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन को पानी लेने भेजा और घर में अकेली पाकर नाबालिग से रेप किया. इस वारदात के समय बच्ची की मां फैक्ट्री में काम पर गई हुई थी. दुष्कर्म की सूचना जैसे ही पीड़िता की मां को मिली अपने काम को छोड़कर दौड़ती हुई घर पहुंची. पीड़िता की मां ने यूआईटी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआत जांच में पता चला है कि आरोपी यहीं किसी फैक्ट्री में काम करता था. वारदात के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

बुधवार, 12 जून 2019

*बाडमेर उनरोड दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी राशिद को उम्र कैद,एक साल बाद आया फैसला

*बाडमेर उनरोड दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी राशिद को उम्र कैद,एक साल बाद आया फैसला*

*तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने सात दिन में चालान पेश करवाया था*



*बाडमेर सरहदी जिले बाडमेर के गिराब क्षेत्र के उनरोड गांव में गत वर्ष जून माह में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गला घोंट कर कुए में फेंकने के आरोपी राशिद खान को न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई।।ठीक एक साल बाद यह सजा सुनाई न्यायालय ने जबकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने इस प्रकरण में सात दिन में चालान पेश कर दिया था।।

*क्या था पूरा मामला*

बाड़मेर (राजस्थान)। देशभर में महिलाओं और बच्चियो के साथ बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के गिराब थाना क्षेत्र का है। जहां पर गुरुवार रात सात वर्ष की बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को गांव के बाहर सूखे कुंए में डाल दिया गया।

 शिकायत के आधार पर आरोपी उनरोड निवासी रशीद को हिरासत में ले लिया गया था।
 थानाधिकारी बच्ची उनरोड गांव में अपने नाना के घर आई थी।  देर रात आरोपी ने मासूम को उसके घर से अगवा किया और गांव के बाहर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह बच्ची घर पर नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया।


दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि परिजनों की नामजद शिकायत के आधार पर मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को हिरासत में लिया गया । । परिजनों की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया।।इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगल ने त्वरित कार्यवाही कर मात्र सात दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था।

शुक्रवार, 17 जून 2016

बिग ब्रेकिंग बाड़मेर जिले के बायतु के संतरा गांव की साधवी की दुष्कर्म के बाद हत्या

बिग ब्रेकिंग बाड़मेर जिले के बायतु के संतरा गांव की साधवी की दुष्कर्म के  बाद हत्या 



बायतु बाड़मेर जिले के बायतु उप खण्ड के सणतरा गांव के एक साध्वी की दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनी  मामला प्रकाश में आया ,घटना के बाद ग्रामीणों का घटनास्थल पहुँचाना जारी ,विधायक कैलाश चौधरी भी पहुंचे घटनास्थल। महिला साध्वी की हुई हत्या सम्भवत: दुष्कर्म के बाद हुई है हत्या सुचना के बाद गिड़ा पुलिस पहुंची मौके पर घटना का कर रही मौका मुआयना 
पहाड़ी पर अकेली रहती थी कमला भारती महिला साध्वी 
गिड़ा थाना क्षेत्र के सणतरा गांव की है घटना। बायतु विधायक कैलाश चौधरी घटनास्थल पर मौजूद

रविवार, 15 मई 2011

युवती से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या



युवती से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या

बाड़मेर मोहनगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार रात को एक युवती से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी युवक रिश्ते में युवती का भाई लगता था। हत्या के बाद वह युवती का शव रेत के धोरों में फेंक कर फरार हो गया। मोहनगढ़ थानाघिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि बाहला निवासी सलीम खां ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी बहन जन्नत (24) को बाड़मेर में रहने वाला रिश्तेदार तिरंगड़ी खाजू खां पुत्र मोहम्मद हनीफ शुक्रवार रात को बहला फुसला कर ले गया। 

रिपोर्ट में बताया कि इस्माइल फांटे के पास आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव रेत के टीलों में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक पहाड़सिंह, मोहनगढ़ थानाघिकारी डोटासरा, नाचना थानाघिकारी सुनील विश्नोई, एफएसएल टीम सहित अन्य मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार को मृतका का मोहनगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम कराया गया।
 

बताते हैं कि युवती की हत्या का आरोपी युवक रिश्ते में उसका मौसेरा भाई है। मोहनगढ़ आए ग्रामीणों ने बताया कि जन्नत की सगाई शुक्रवार को ही क्षेत्र की एक ढाणी में हुई थी और कुछ दिन बाद ही उसकी शादी होने वाली थी।