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सोमवार, 27 जुलाई 2020

विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली, वकील सिब्बल बोले- अभी इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं

विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली, वकील सिब्बल बोले- अभी इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं

 राजस्थान में सियासी संकट में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई कोर्ट और राजभवन तक जा पहुंची है। उधर, सोमवार को स्पीकर सीपी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मसले पर अभी सुनवाई की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइलें संसदीय मालमों के विभाग को लौटा दी हैं। राजभवन ने सरकार से कुछ और डिटेल मांगी है।

दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस महेन्द्र गोयल सुनवाई करेंगे। इसमें विधानसभा स्पीकर, सचिव सहित बसपा के छह एमएलए को भी पक्षकार बनाया गया है।

वकील आशीष शर्मा ने बताया कि दिलावर ने स्पीकर के सामने 4 महीने पहले बसपा एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी।दिलावर ने अपील की थी इन 6 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें। लेकिन, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की।