आखातीज पर बाल विवाह
रोकथाम के पुख्ता प्रबन्ध
होगी जिम्मेदारी तय तथा कड़ी कार्यवाही
बाडमेर, 5 मई। जिले में अक्षय तृतीया अथवा आखातीज के मौके पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुख्ता किए गए है। इस सामाजिक कुरीति के विरूद्ध समझाईश तथा कानूनी प्रावधानों के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है। साथ ही किसी क्षेत्र में बाल विवाह होने पर इस संबंधित क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्राम सेवक, अध्यापक, पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, बीट कान्टेबलों की जिम्मेवारी रहेगी कि वे उनके क्षेत्र में उक्त पर्व पर आयोजित होने वाले बाल विवाह होने का अंदेशा होने पर तत्काल नजदीक के पुूलिस स्टेशन पर उक्त विवाह की सूचना उपलब्ध करावे ऐसा नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत सभी उपखण्ड अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है, जो बाल विवाह रोकने के संबंध में कोई शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। उन्होंने बताया कि बाल विवाह को संज्ञेय अपराध मानकर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगी। उन्होंने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए है कि वे अधिनियम की तहत कार्यवाही करें तथा अधिनस्थ तहसीलदार, थानाधिकारी को मौके पर भेजकर बाल विवाह रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
गोयल ने बताया कि अक्षय तृतीया के पर्व पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की आशंका रहती है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान चलाया जाकर तहसील व गांव स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौपने तथा घर-घर, गांव-गांव में बाल विवाह रोकने का सन्देश पहुंचाने तथा जन चेतना जागृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है ।
नियन्त्रण कक्ष
जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला कार्यालय के कांफ्रेन्स हॉल में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 2982- 222226 एवं टोल फ्री - 1077 है। नियन्त्रण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित होगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982- 220007 तथा निवास 02982- 220008 है। जिला मजिस्टेªट ने जिले के उपखण्ड मजिस्टेªट्ों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु अपने अधिनस्थ सभी तहसीलदारों, भू अभिलेख निरीक्षकों व पटवारियों को निर्देर्शित करने तथा उनके कार्यालय में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर 24 घण्टे कार्यशील रखने के निर्देश दिए है।