बाड़मेर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 9 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
बाड़मेर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना पचपदरा द्वारा 3, बीजराड़, रामसर व गिराब द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1200 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना बाखासर द्वारा 2 व गिराब द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
इस अधिनियम के तहत अब तक 866 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,93,400/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई।
बाड़मेर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना पचपदरा द्वारा 3, बीजराड़, रामसर व गिराब द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1200 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना बाखासर द्वारा 2 व गिराब द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
इस अधिनियम के तहत अब तक 866 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,93,400/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई।