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बुधवार, 3 जून 2020

जैसलमेर जिला पुलिस की नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

जैसलमेर  जिला पुलिस की नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

थाना पोकरण द्वारा भारी मात्रा मे स्मैक व डोडा पोस्त बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक प्लसर मोटरसाईकिल जब्त
इलेक्टीक कांटा व स्मैक पीने के पेपर व स्मैक व डोडा पोस्त बेचने के 29100 रूपये बरामद   
         
    जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही के चलाये जा रहे अभियान के तहत राकेश बैरवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर व मोटाराम चौधरी वृताधिकारी वृत पोकरण के निर्देशन मे सुरेन्द्र कुमार नि0पु0 थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण के नेतृत्व में कानि सुभाष विश्नोई, मुकेश कुमार, पवनकुमार, जम्भेष्वरी म0कानि व विष्णु कानि चालक की टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2020 को दौराने नाकांबन्दी गिरधारीलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र 31 साल  निवासी कोरियो का वास वार्ड नम्बर 02 पोकरण के कब्जा से 29100 रूपये नगदी, 29.80 ग्राम स्मेक एवं अवैध डोडा पोस्त का वजन 06 किलो 820 बरामद कर पुलिस थाना पोकरण में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।

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शनिवार, 28 मार्च 2020

जैसलमेर ,लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस सख्त*

जैसलमेर ,लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस सख्त*

 जिला पुलिस द्वारा लॉकडाउन पालन नही करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 10 व्यक्तियो को गिरफतार किया गया, 383 वाहन किये जब्त किये गए*

  कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए दिनांक 22-03-2020 से जिले को लॉकडाउन किया गया। जिसके बाद सम्पूर्ण जिले में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा के निर्देशन में जिले का समस्त थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु जाब्ता एवं नाके लगाए गए। आदेशों की पालना में जिले के समस्त थानों द्वारा सख्ताई से लिया जाकर कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन की पालना नही करने वाले 10 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके साथ-साथ लॉकडाउन के दौरान अपने वाहनों को बिना किसी कार्य के घूमने पर 383 वाहनों को जब्त किया गया।

*जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील एवं निर्देश*
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलावासियो से अपील की है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की पालना करे। जिससे आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन की पालना नही की गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमलमे लाई जावेगी।


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*लॉकडाउन के आदेशों को अवहेलना कर शराब की दुकान खोलने वाले के खिलाफ पुलिस थाना मोहनगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज*

          निवेदन है कि दिनांक 27.03.2020 को जिला मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान मोहनगढ शराब ठेके से पीछे की खिडकी में से चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है जिसके फोटो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहे है।
                जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार  सूचना की तस्दीक हेतु थाना से विशनसिंह उ0नि0 मय जाब्ता को मौका पर भेजा गया तो सत्यापन हुआ कि मोहनगढ स्थित कालिका वाईन्स शराब की दुकान के पीछे की तरफ एक छोटी खिडकी है। जिससे आज दिनांक 27.03.2020 को वक्त 08.00 पीएम से पूर्व ग्राहकों को सेल्समैन भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी भगतपुरा, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर द्वारा शराब बिक्री कर कोरोना महामारी के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तहत धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर  थाना से मुख्य बाजार में गश्त में रवानासुद्वा जाब्ता भजनलाल हैड कानि0 मय कैलाश कानि0 द्वारा शराब के ठेके की पीछे की खिडकी के पास एकत्रित चार-पांच लोगों को वहां से भगाया गया तो सेल्समैन भंवरसिंह ने पुलिस जाब्ता को देखकर खिडकी बन्द कर ली तथा पुलिस जाब्ता के जाने के बाद वापिस खिडकी खोलकर शराब बिक्री की जाने लगी। वगैरा की पुलिस जाब्ता से भी सत्यापन किया गया तथा इस प्रकार कालिका वाईन्स लाईसेन्सी अंग्रेजी व देशी मदीरा की दुकान मोहनगढ की पीछे की खिडकी पर भीड इक्कठी कर सेल्समैन भंवरसिंह द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान लोगों को चोरी छुपे शराब बिक्री कर धारा 144 का उल्लंघन  करना, 05-07 लोगों को एकत्रित कर उपेक्षापूर्ण व परिद्वेषपूर्ण कार्य करना जिससे कोरोना महामारी का संक्रमण फेलना संम्भाव्य था उक्त कृत्य जुर्म धारा 188,269,270 भादस में प्रकरण दर्ज कर तफतीश थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ़ माणकराम निपु द्वारा शुरू की गई।

बुधवार, 11 सितंबर 2019

जैसलमेर जिला पुलिस द्वारा अवैध डोडा पोस्त एवं अफीम की बिक्री करने वालों के खिलाफ बडी कार्यवाही

जैसलमेर  जिला पुलिस द्वारा अवैध डोडा पोस्त एवं अफीम की बिक्री करने वालों के खिलाफ बडी कार्यवाही


पुलिस थाना खुहडी एवं सांगड द्वारा अवैध डोडा पोस्त एवं अफीम की बिक्री करते 01-01 मुलजिम गिरफतार 
कुल 13 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त एवं 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद एवं प्रयुक्त वाहन जब्त

 
जिला जैसलमेर में आये दिन अवैध डोडा पोस्त एवं अफीम की तस्करी एवं बिक्री की सुचनाऐं मिलने एवं मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डाॅ. किरन कंग के आदेशानुसार जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया। उक्त अभियान के दौरान अवैध डोडा पोस्त एवं अफीम की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना खुहडी द्वारा 01 मुलजिम लीलूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी छतांगर पुलिस थाना खुहडी को गिरफतार कर उसके कब्जा से 7 किलो अवैध डोडा पोस्टत एवं 200 ग्राम अवैध अफीम व 79 हजार रूपये रोकड तथा घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 15 जीए 4833 बोलेरो पिकअप एवं पुलिस थाना सांगड द्वारा हुए 01 मुलजिम विरेन्द्रसिंह पुत्र सावलसिंह राजपुरोहित निवासी फतेहगढ को गिरफतार कर उनके कब्जा से 06 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया।
ज्ञात रहे कि आज दिनंाक 11.09.2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना खुहडी देवाराम मय पुलिस जाब्ता कानि. कुम्पाराम, मनोज, नरपत एवं नखताराम व जरिये सरकारी वाहन चालक कमलेश के शोभ फांटा पर नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक बोलेरो पिकअप आरजे 15 जीए 4833 आती हुई दिखाई दी जिसको रोकने का ईशारा करने पर वाहन को भगाने लगा जिस पर पुलिस टीम द्वारा पिछाकर वाहन को दस्तयाब कर चालक से नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम लीलूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी छतांगर पुलिस थाना खुहडी होना बताया तथा भागने का कारण पुछा तो गाडी में डोडा पोस्त व अफीम होना बताया जिस पर चालक को उक्त डोडा पोस्त व अफीम के बारे में वैध कागजात व लाईसेंस के बारे पुछा मगर अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया जिस पर टीम द्वारा गाडी की तलाशी ली गई तो गाडी में 7 किलो अवैध डोडा पोस्त एवं 200 ग्राम अफीम तथा 79 हजार रूपये रोकड मिले। जो कृत्य एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनिय अपराध होने से नियमानुसार डोडा पोस्त व अफीम को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मुलजिम लीलूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी छतांगर पुलिस थाना खुहडी को गिरफतार कर पुलिस थाना खुहडी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर गहन पुछताछ की गई तो लीलूसिंह द्वारा बताया गया कि उसने उक्त डोडा पोस्त विरेन्द्रसिंह पुत्र सावलसिंह राजपुरोहित निवासी फतेहगढ से उसके घर से खरीदा हैं। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना खुहडी द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड को विरेन्द्रसिंह को दस्तयाब कर घर की तलाशी लेने हेतु सुचित किया गया।
जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड निपु जयराम मय हैड कानि. स्वरूपसिंह व कानि. मुस्ताकखाॅ, सोहनलाल, जोगाराम, ओमप्रकाश, विशन कुमार तथा महिला कानि. तारी जरिये सरकारी जीप चालक राजकुमार के सुचना अनुसार विरेन्द्रसिंह के रहवासी मकान पहॅूच वहाॅ से विरेन्द्रसिंह पुत्र सावलसिंह राजपुरोहित निवासी फतेहगढ को दस्तयाब कर नियमानुसार घर की तलाशी ली गई तो मकान में 6 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त कट्टे में मिला। डोडा पोस्त के बारे में वैध कागजात व लाईसेंस के बारे पुछा मगर अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया। जिस पर 6 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर मुलजिम विरेन्द्रसिंह पुत्र सावलसिंह राजपुरोहित निवासी फतेहगढ को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफतार कर पुलिस थाना सांगड में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गहन पुछताछ की गई तो विरेन्दसिंह द्वारा बताया गया कि उसने उक्त डोडा पोस्त सांगसिंह निवासी गडी से खरीदा हैं। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
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