बाड़मेर बालवाहिनियों का औचक निरीक्षण करेंगे पुलिस अधीक्षक
षिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु बालवाहिनी की बैठक
बाड़मेर राज्य सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देषों की पालना में जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, श्री डी.डी.मेघानी जिला परिवहन अधिकारी, अचलाराम डीटीओ, बालोतरा, श्री बुद्धाराम नि.पु. थानाधिकारी कोतवाली, यातायात प्रभारी श्री आनन्दकुमार उ.नि ग्रुप फॉर पीपुल्स के सरंक्षक रावत त्रिभुवन सिंह राठौड़ ,संयोजक चन्दन सिंह भाटी ,धारा संस्था के महेश पनपालिया ,नरेश माली , उदय सिंह ,महेश दादानी ,रामकुमार जोशी ,पुरषोत्तम खत्री एवं जिले के माध्यमिक व प्रारम्भिक जिला षिक्षा अधिकारी व विभिन्न निजी/सरकारी स्कुलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों की निजी/सरकारी विघालयों में बच्चों को सुरक्षित लाने ले जाने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन एवं नियमों का पालना करने के सम्बन्ध में बालवाहिनी की बैठक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थित का्रफेंस हाॅल मे आयोजित की गई।
बैठक में बच्चों को सुरक्षित लाने व ले जाने के हेतु विस्तृत विचार विमर्श कर बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में बालवाहिनी/टैक्सी/आॅटो में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को भरने, विधालयों में यातायात संयोजक की नियुक्ति करने, बालवाहिनीयों पर स्कुल का नाम, चालक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं यातायात संयोजक का नाम अंकित करने, बालवाहिनीयों में वाहन के समस्त दस्तावेज यथा ड्राईविंग लाईसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र रखने, चिकित्सा व अग्निषमन यंत्र वाहन में रखने, 18 वर्ष से कम वाहन संचालन नहीं करने, दांयी तरफ लोहे की जाली लगाने, बालवाहिनी के चालक, परिचालक निर्धारित यूनिफार्म में रहने, 10 सीट बालवाहिनी का रंग पीला करने, विधालयांे में बालवाहिनी व चालक का पूर्ण पता,फोटो एवं वाहन के दस्तावेज रखने, तथा विधालयों के प्रधानाचार्य/प्रबंधक बालवाहिनी चालकों/परिचालकों एवं बच्चों परिजनों की इस संबध में बैठक आयोजित करने इत्यादि पर विस्तृत विचार विमर्ष किया गया। बैठक में बालवाहिनी के नियमो के पेम्पलेट के जरिये जागरूकता के लिए ग्रुप फॉर पीपुल्स को जिम्मेदारी दी गयी ,वही एक विशेष टीम का गठन कर प्रत्येक विद्यालय में बालवाहिनी के नियमो की जानकारी के लिए मीटिंग आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ,पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए बालवाहिनी संचालक वाहन धारियो को वर्दी ,नाम ,मोबाइल ,बच्चो की पूर्ण सूचि मोबाइल नम्बर सहित रखने जैसी तैयारियों के लिए टेक्सी यूनियन को पंद्रह दिवस का समय दिया गया ,वही स्कूल संचालको को स्कूल में आने वाले समस्त बाल वाहिनियों के सूचि नम्बर ,चालक परिचालक के नाम मोबाइल नम्बर उपलब्ध करने के निर्देश दिए ,पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ठ कहा की घर से निककने से लेकर बच्चो के वापस घर सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधको की हैं ,इससे वो बच नही सकते ,उन्होंने निर्देश दिए की सप्ताह में दो दिन विशेष जांच चलेगी जिसमे चेक लिस्ट अनुरूप बाल वाहिनियों की फिटनेश मपरिचय पत्र ,स्कूल का नाम ,बच्चो की सूचि ,निर्धारित सितार संख्या के अनुसार बच्चो को बिठाने जैसे नियमो की कठोरता से जांच की जायेगी ,
षिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु बालवाहिनी की बैठक
बाड़मेर राज्य सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देषों की पालना में जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, श्री डी.डी.मेघानी जिला परिवहन अधिकारी, अचलाराम डीटीओ, बालोतरा, श्री बुद्धाराम नि.पु. थानाधिकारी कोतवाली, यातायात प्रभारी श्री आनन्दकुमार उ.नि ग्रुप फॉर पीपुल्स के सरंक्षक रावत त्रिभुवन सिंह राठौड़ ,संयोजक चन्दन सिंह भाटी ,धारा संस्था के महेश पनपालिया ,नरेश माली , उदय सिंह ,महेश दादानी ,रामकुमार जोशी ,पुरषोत्तम खत्री एवं जिले के माध्यमिक व प्रारम्भिक जिला षिक्षा अधिकारी व विभिन्न निजी/सरकारी स्कुलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों की निजी/सरकारी विघालयों में बच्चों को सुरक्षित लाने ले जाने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन एवं नियमों का पालना करने के सम्बन्ध में बालवाहिनी की बैठक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थित का्रफेंस हाॅल मे आयोजित की गई।
बैठक में बच्चों को सुरक्षित लाने व ले जाने के हेतु विस्तृत विचार विमर्श कर बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में बालवाहिनी/टैक्सी/आॅटो में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को भरने, विधालयों में यातायात संयोजक की नियुक्ति करने, बालवाहिनीयों पर स्कुल का नाम, चालक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं यातायात संयोजक का नाम अंकित करने, बालवाहिनीयों में वाहन के समस्त दस्तावेज यथा ड्राईविंग लाईसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र रखने, चिकित्सा व अग्निषमन यंत्र वाहन में रखने, 18 वर्ष से कम वाहन संचालन नहीं करने, दांयी तरफ लोहे की जाली लगाने, बालवाहिनी के चालक, परिचालक निर्धारित यूनिफार्म में रहने, 10 सीट बालवाहिनी का रंग पीला करने, विधालयांे में बालवाहिनी व चालक का पूर्ण पता,फोटो एवं वाहन के दस्तावेज रखने, तथा विधालयों के प्रधानाचार्य/प्रबंधक बालवाहिनी चालकों/परिचालकों एवं बच्चों परिजनों की इस संबध में बैठक आयोजित करने इत्यादि पर विस्तृत विचार विमर्ष किया गया। बैठक में बालवाहिनी के नियमो के पेम्पलेट के जरिये जागरूकता के लिए ग्रुप फॉर पीपुल्स को जिम्मेदारी दी गयी ,वही एक विशेष टीम का गठन कर प्रत्येक विद्यालय में बालवाहिनी के नियमो की जानकारी के लिए मीटिंग आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ,पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए बालवाहिनी संचालक वाहन धारियो को वर्दी ,नाम ,मोबाइल ,बच्चो की पूर्ण सूचि मोबाइल नम्बर सहित रखने जैसी तैयारियों के लिए टेक्सी यूनियन को पंद्रह दिवस का समय दिया गया ,वही स्कूल संचालको को स्कूल में आने वाले समस्त बाल वाहिनियों के सूचि नम्बर ,चालक परिचालक के नाम मोबाइल नम्बर उपलब्ध करने के निर्देश दिए ,पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ठ कहा की घर से निककने से लेकर बच्चो के वापस घर सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधको की हैं ,इससे वो बच नही सकते ,उन्होंने निर्देश दिए की सप्ताह में दो दिन विशेष जांच चलेगी जिसमे चेक लिस्ट अनुरूप बाल वाहिनियों की फिटनेश मपरिचय पत्र ,स्कूल का नाम ,बच्चो की सूचि ,निर्धारित सितार संख्या के अनुसार बच्चो को बिठाने जैसे नियमो की कठोरता से जांच की जायेगी ,