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शनिवार, 14 दिसंबर 2019

श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास 



श्रीगंगानगर। युवती से नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये निर्णय शुक्रवार को विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अमित कुमार कड़वासरा ने सुनाया। न्यायालय के निर्देशानुसार दोषी ओम प्रकाश निवासी गली नंबर 4, शक्ति नगर, पुरानी आबादी,श्रीगंगानगर को 15 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। न्यायालय ने प्रकरण की एक अन्य आरोपी और दोषी ओमप्रकाश की पत्नी सरोज वर्मा को साक्ष्य के अभाव में संदेह लाभ से बरी कर दिया।
अभियोजन तथ्यों के अनुसार ओमप्रकाश व सरोज के खिलाफ 22 अप्रैल 2013 को महिला थाने में एक युवती के दायर इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। युवती के आरोप थे कि सिलाई के कार्य की वजह से अोमप्रकाश की पत्नी सरोज वर्मा उसे कपड़े देने आती थी। इससे उसके सरोज के साथ अच्छे संबंध थे। आरोप था कि एक दिन सरोज ने उसे ठंडा पेय दिया। उसे पीने के बाद वह अर्द्धमूर्छित हो गई। तब उसके पति ओमप्रकाश ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद ओमप्रकाश व उसकी पत्नी सरोज ने उसे धमकाया कि उन्होंने उसकी मोबाइल फोटो ले ली है। अगर उसने किसी को बताया ताे वे फोटो सार्वजनिक कर उसे बदनाम कर देंगे। आरोप था कि इसके बाद उसे कई बार धमका कर दुष्कर्म किया गया। उसे ब्लैकमेल किया गया। पोक्साे न्यायालय के विशेष सरकारी वकील गुरचरण सिंह ने बताया कि मामला सैशन न्यायालय से ट्रांसफर होकर विशेष पोक्साे न्यायालय में सुनवाई के लिए आया। पुलिस ने ओमप्रकाश व सरोज के खिलाफ अाईपीसी 376, 120 बी, आईटी एक्ट की धारा 67 ए, 4 व 6 महिला अशिष्ट रूपण में चालान पेश किया था।