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शुक्रवार, 28 जून 2019

करौली दुष्कर्म मामले में बीस वर्ष की सज़ा आरोपी को

करौली दुष्कर्म मामले में बीस वर्ष की  सज़ा आरोपी को  

करौली। मासलपुर के पिपरानी गांव में 14 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला,
विशेष न्यायालय ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष की सजा,
दुष्कर्म के दोषी आशिक आशिकस्या को सुनाई सजा,
दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 अर्थदंड की सजा,
एक अन्य नाबालिग आरोपी की बाल न्यायालय में चल रही ट्रायल,
विशेष न्यायधीश पोक्सो ने सुनाया फैसला,
24 मार्च 2016 को पिपरानी गांव में दो युवकों ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म,
लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने दी जानकारी,