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शुक्रवार, 24 जुलाई 2020

LIVE: पायलट गुट को राहत, स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे लगाया

LIVE: पायलट गुट को राहत, स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे लगाया
पायलट गुट के भविष्य पर फैसला आज
सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है. विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे. हालांकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी. आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान HC ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया.

बड़े अपडेट्स:

11.26 AM: राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को एक बार फिर राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था. हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है.

11.20 AM: हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है. सभी पक्ष की ओर से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं. केंद्र को पक्षकार बनाने वाली याचिका को अदालत ने सही करार दिया है.

11.07 AM: राजस्थान स्पीकर की ओर से याचिका दायर की गई है कि सचिन पायलट गुट ने केंद्र को पक्षकार बनाने की जो अपील की है, वो गलत है. ऐसे में इस अपील को खारिज कर देना चाहिए.

10.46 AM: राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. अब केंद्र सरकार भी इसमें पक्षकार है, ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कानूनी पक्ष रखा जा रहा है.

10.40 AM: राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई थी.

10.07 AM: अब से कुछ देर में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है.

09.00 AM: सचिन पायलट गुट की याचिका पर अब से कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा. फैसले पर नजर इसलिए भी हैं क्योंकि पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को पक्षकार बनाने को कहा है, यानी अगर इसे स्वीकारा जाता है तो तुषार मेहता या वेणुगोपाल अदालत में पेश हो सकते हैं. ऐसे में इस मामले के लंबा खिंचने की भी उम्मीद है.

क्या होगा पायलट गुट का भविष्य?

पार्टी में ही बागी रुख अपनाने वाले सचिन पायलट और उनके साथियों ने स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद अदालत का रुख किया था. विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की, फिर स्पीकर ने नोटिस दिया. इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित किया, साथ ही स्पीकर को कोई एक्शन ना लेने को कहा. अब इसी पर आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा.

गुरुवार, 23 जुलाई 2020

सचिन पायलट ने जीती सुप्रीम कोर्ट की जंग, कल राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

सचिन पायलट ने जीती सुप्रीम कोर्ट की जंग, कल राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को सचिन पायलट और अन्य कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर कल आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। जोशी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कार्यवाही को 24 जुलाई तक स्थगित करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मुख्य बातें

- जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा कि क्या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में क्या किसी को इस तरह चुप कराया जा सकता है?

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे  (राजस्थान) HC ने केवल 24 जुलाई तक इंतजार करने का अनुरोध किया है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश में 'निर्देश' शब्द को हटाए, अदालत ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो समस्या केवल शब्द के साथ है? आदेश में 'अनुरोध' होता है।

- कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अध्यक्ष से एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्वीकृति योग्य है या नहीं। विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता।

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि किस आधार पर अयोग्य करार दिए गए थे? सिब्बल ने अदालत से कहा कि विधायक पार्टी मीट में शामिल नहीं हुए, वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। वे हरियाणा के एक होटल और अपनी पार्टी के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं।

- जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा कि क्या एक जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में क्या किसी को इस तरह बंद किया जा सकता है?

- कपिल सिब्बल ने कहा कि इस स्तर पर एक सुरक्षात्मक आदेश नहीं हो सकता है। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस पर जवाब देने के लिए समय बढ़ाया और कहा कि कोई निर्देश पारित नहीं किया जाएगा, तो यह एक सुरक्षात्मक आदेश था।

- स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एक फैसले से पहले जब तक निलंबन या अयोग्यता नहीं होती तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता (अदालत द्वारा)।

- राजस्थान अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि स्पीकर को 'निर्देश नहीं' दिया जा सकता है और राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को निर्देश जारी करना गलत था। यह तय कानून के खिलाफ है।

- राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट स्पीकर को यह निर्देश नहीं दे सकती कि दलबदल विरोधी नोटिसों पर वह विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने का समय बढ़ाएं। यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

- विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को मामले की त्वरित  सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया, लेकिन उसने त्वरित सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया।


- न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह रजिस्ट्री जाएं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जैसा तय करेगी उसी के अनुसार सुनवाई होगी।
 अध्यक्ष ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने शुक्रवार तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।


सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या कहा है

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। न्यायालय का कल का आदेश न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा करता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की भी मांग शीर्ष अदालत से की है। याचिका में अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला भी दिया है और कहा है कि शीर्ष अदालत ने अपने पुराने फैसले में कहा है कि जब तक अयोग्यता की कार्यवाही पूरी नहीं होती, तब तक अध्यक्ष की कार्रवाई में न्यायालय दखलंदाजी नहीं कर सकता।