बाड़मेर, आलमसर, घोनिया एवं छोटा भोजारिया में कर्फ्यु
कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी
बाड़मेर, 23 मई। चौहटन उपखण्ड क्षेत्र में आलमसर, घोनिया एवं छोटा भोजारिया ग्रामों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट वीरमाराम द्वारा उक्त ग्रामों की राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट वीरमाराम ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत चौहटन तहसील क्षेत्र में आलमसर ग्राम पंचायत के ग्राम आलमसर, ढोक ग्राम पंचायत (नवसृजित ग्राम पंचायत घोनिया) के ग्राम घोनिया एवं भोजारिया ग्राम पंचायत के ग्राम छोटा भोजारिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी
बाड़मेर, 23 मई। चौहटन उपखण्ड क्षेत्र में आलमसर, घोनिया एवं छोटा भोजारिया ग्रामों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट वीरमाराम द्वारा उक्त ग्रामों की राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट वीरमाराम ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। चौहटन उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत चौहटन तहसील क्षेत्र में आलमसर ग्राम पंचायत के ग्राम आलमसर, ढोक ग्राम पंचायत (नवसृजित ग्राम पंचायत घोनिया) के ग्राम घोनिया एवं भोजारिया ग्राम पंचायत के ग्राम छोटा भोजारिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।