बाड़मेर आनन्द शर्मा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
बाड़मेर आनन्द शर्मा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

मंगलवार, 28 जुलाई 2020

बाड़मेर 74 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 13100 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

 बाड़मेर  74 व्यक्तियों के विरूद्व   कार्यवाही करते हुए 13100 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
               

बाड़मेर  आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 45 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 9000 रूपये का जुर्माना किया गया, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 26 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 2600 रूपये का जुर्माना किया गया तथा दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 3 दुकानदारों के विरूद्व कार्यवाही कर 1500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
              कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 4237 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 8,56,500/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।

शनिवार, 25 जुलाई 2020

बाड़मेर 82 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 16500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

बाड़मेर 82 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 16500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई


                  बाड़मेर  आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 63 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 12600 रूपये का जुर्माना किया गया, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 14 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 1400 रूपये का जुर्माना किया गया तथा दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 5 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 2500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

                 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 3919 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 8,01,100/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।



गुरुवार, 9 जुलाई 2020

बाड़मेर 74 व्यक्तियों के विरूद्व के तहत कार्यवाही करते हुए 17300 रूपये की जुर्माना राषि वसुल

बाड़मेर   74 व्यक्तियों के विरूद्व  के तहत कार्यवाही करते हुए 17300 रूपये की जुर्माना राषि वसुल 

               बाड़मेर  आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 46 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 9200 रूपये का जुर्माना किया गया, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 14 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 1400 रूपये का जुर्माना किया गया, दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर 13 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 65000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर थुकते हुए पाये जाने पर 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया किया गया।

               इस अधिनियम के तहत अब तक 2576 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 5,41,300/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।