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बुधवार, 13 मई 2020

अलवर शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में महानिरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च

अलवर शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में महानिरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च

              अलवर परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि श्री एसण् सेंगाथिर महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस बल के साथ जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर अलवर शहर में लगाये गये कर्फ्यू के मध्येनजर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र क्रमशः स्वर्ग रोडए कचहरी रोडए मनु मार्गए शिवाजी पार्क एवं वीरा गार्डन में कर्फ्यू निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया । फ्लैग मार्च के दौरान श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा नाका पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मियों एवं पुलिस मित्रों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उत्साहवर्धन किया गया ।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत अपराधों में सउनिण् व इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इनके शमन करने की शक्तियां प्रदान

श्री परिस देशमपख पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 03ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अपराध कारित करने पर निम्नलिखित जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

 कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर ;जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका   होद्ध नहीं पहने हुए हो . जुर्माना 200 रुण्

2 कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ होए किसी वस्तु का विक्रय
    करना . जुर्माना 500 रुण्
3 कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर . जुर्माना 200 रुण्
4ण्ई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाये जाने पर . जुर्माना 500 रुण्
5 कोई भी व्यक्ति जो पानए गुटका या तम्बाकू को विक्रय करता हुआ पाया जाने पर . जुर्माना 1000 रुण्
6 कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी ;अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फिटद्ध बनाकर नहीं रखता है .
    जुर्माना 100 रु

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 12ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत सहाण् पुलिस उप निरीक्षक एवं इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इन अपराधों में शमन ;कम्पाउण्डद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

आमजन से अपील
जिला पुलिस की आमजन से अपील है कि लॉकडाउन ए धारा 144 तथा कोविड.19 के निर्देशों एवं दी गई गाइडलाइन्स की पालना आवश्यक रूप से करें । मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग रखना अनिवार्य है । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकले। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में दिये गये प्रावधानों की अवहेलना नहीं की जावे अन्यथा आपसे शमन राशि वसूल की जावेगी ।



मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

अलवर नकबजनी की बारदात करने वाले 7 शातिर नकबजन गिरफ्तार


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अलवर  नकबजनी की बारदात करने वाले 7 शातिर नकबजन गिरफ्तार 

अलवर शहर मे हो रही नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हेतु श्री परिस देशमुख पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देशानुसार श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड अति पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अलवर एंव श्री नरेश शर्मा पुलिस उप अधीक्षक उत्तर शहर अलवर के नेतृत्व मे पुलिस थाना एनईबी के थानाधिकारी विनोद सामरिया पु0नि0 के सुपरविजन मे थाना एनईबी स्टाफ  व डीएसटी टीम का  गठन किया गयाः.
 

घटना का संक्षिप्त विवरण...  दिनांक 21.04.2020 को श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मगलरामशर्मा जाति ब्राह्मणउम्र 51 साल निवासी म०न० बी 157 मान सरोबर कोलोनी हिन्दपब्लिक स्कुलके पास काला कुआ अलवर थाना अराबली विहार हाल सहायक निदेशक आर्थिक साख्यिकी विभाग अलवर एक  रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एव साख्यिकी विभाग ए अलवर वर्तमान मे अपने नव निर्मित कार्यालयभ वन सुर्यनगर पशु चिकित्सालय के पास सामुदायिक भवन के सामने अलवर मे संचालित है राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना बायरस के संक्रमण के कारण निम्न हस्ताक्षर कर्ता कार्यालय अन्तिम कार्य दिवस दिनाक 20.3.2020 से बन्द है राज्य सरकार के नवीन आदेशानुसार दिनाक 20.4.2020 से राजकीय कार्यालय खोले जाने के फलस्वरुप आगामी कार्यदिवस को कार्यालय के 1ध् 3स्टाफके कार्यालय मे आने से पुर्व कार्यालय के सैनेटाईजेशन मास्क सैनेटाईजर्स व कार्यालयकी साफ सफाई इत्यादी की व्यवस्था हेतू दिनाक 19.4.2020 को निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय मे साय 7बजे आने पर देखा कि कार्यालयभ वन के प्रवेश द्वार का ताला बदला हुआ एव लोक किया हुआ पाया गया एव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय मे चोरी होने की शंका होने पर कार्यालय के कार्मिक श्री संजीब कुमार सक्सेना सहा०साख्यिकी अधिकारी एव श्री रंगलाल मीना परिसंघठक को फोन कर कार्यालय मे बुलाया गया एव मोके पर कार्यालय के कक्ष स०.4 की साई़ड की खिडकी के टुटे हुए शीशे की दराज से मोबाईल टार्च की रोशनी कर देखने पर पाया कि स्टाफ रन्प कक्ष 4 के कार्मिको की टेविलो से समस्त कम्पटुर उपरकरण ;क्म्ैज्ञज्व्च्द्धगायब है चोरो द्वारा कार्यालय के मुख्य द्वारा का ताला बदल कर लगाने एऴ मुख्य द्वार तारा बन्द होने के कारण कक्ष सख्या 04 के अतिरिक्त कार्यालय के अनय् कक्षो मे चोरी गये सामान का अनुमान नही लगाया जा सका तदुउपरान्त मेरे द्वारा श्रीमान ;थानाएऩई बी द्ध को दिनाक 19.4.2020को साय 9ण्00 बजे करीब चोरी की घटना के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत तोर से थाने जाकर अबगत कराया गया उक्त प्रकऱण मे चोरी द्वारा बदल कर लगाये ताले को दिनाक 20.4.2020 को श्रीमान के थाने एन ईबी के पुलिस जाच दल के समक्ष तोडा गया उसके उपरान्त प्राथमिकी के साथ संलग्न सुची अुनसार कार्यालय मे आई टी उपकरण चोरी होना कार्यालय मे वर्तमान मे किसी भी कार्मिक की टेविल पर संलग्न सुची अनुसार कम्पयुटरध्प्र्निटर इत्यादि आई टी उपकरण नही होने के कारण अथवा चोरी होने के कारण राजकार्य पुर्व रुप से अवरुध हो गया जिस मे कार्यालय से  4टावल ए11 दो की बोर्ड ए12ण् तीन माउस अत उपरोक्त अनुसार निम्नानुासर कार्यालय से चोरी हुए है 10 डेसटोप कम्युटर 7 सीपीयू व्छम् छथ्ै100ज्भ्न्डठप् डच्त्ैैप्व्छ ए हार्डडीक्स ए  1 यू पी एस माई्कोटेक ए एक प्ररिन्टर 1136 एन एफ पी एक डेस्टोप ईमित्र वाले का चार तोलिये दो की बोर्ड  कम्पयुटर ए तीन  कम्युटर माउस  चोरी हो गये थे । आदि पर मुकदमा  नम्बर  184ध्20 धारा 457.380 आईपीसी मे दर्ज कर अनुसंधान श्री महावीर प्रसाद एएसआई के सुपुर्द की गई। 

2ण् दिनांक 23.04.2020 को श्री महेन्द्रसिह सोलकी पुत्र श्री छुट्नलाल उम्र 44 साल जाति खटीक निवासी बी 384 वैशाली नगर जिला अलवर इस आश्य की पेश की कि मेरा मकान बी 384 वैशाली नगर अलवर मे है मेरे मकान मे रात दिनाक20ए21.4.2020 को समय करीब 2बजे के बाद अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की गई है जिसमे मेरा  आधार कार्ड एपेन कार्ड ए दो ए टी एमएदो मोबाईल जिनके सिम  न० 9828087313तथा9057094220 है तथा 15000ध्रुपये चोरी हो गये है  एक मोबाईल न० 9549806312 श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही  करने की कृपा करै जिनके  आई एम ई आई न० 911634551590841 तथा वीवो वी 17 प्रिरो 864050049058191   864050049058183  है आदि पर मुकदम नम्बर 186ध्20 धारा 457. 380 आईपीसी  दर्ज कर अनुसंधान श्री भूषण कुमरा एएसआई के सुपुर्द की गई। 

 3ण्  दिनांक 24.04.2020 को श्री विरेन्द्रसिह शेखावत पुत्र शंकर सिह शेखावत ग्राम पोस्ट वोराज वाय फुलेरा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर  हाल म०न० बी 279 वैशाली नगर नगर अलवर किराये दार अलवर जरिये ईमेल प्राप्त थाना हुई कि  जुन 2019 से बी 279 वैशाली नगर खण्डेलवाल इस्टीटयुट के सामने डाण् सियाराम मीना जी के मकान मे किराये  पर रह रहा हू दिनाक 21.3.2020को मे निवास स्थान वोराज आ गया था लोक डाउन की बजह से मे अपने गाव मे ही हू दिनाक 22.4.2020को मेरे कमरे से चोरी हो गई  जिसकी सुचना मुजे डालचन्द जी ने  फोन द्वारा दी  जो कि मेरे पास वाले कमरे मे ही रहते है वो भी अपने गाव गयेहुए है चोर चोरी करके मेरा निचे लिखा सामान ले गये है ;1द्ध मेरी मोटर साईकिल होडा साईन  त्श्र14क्थ्9852 ;2द्धमोबाईल जिवनी का ;ळप्व्छम् म्स्प्त्म्म्8द्ध ;3द्ध सोने की अगुठी  एक चादी की अगुठी  एक  ;4द्ध चादी की चैन जसिमे हनुमान जी का लोकेट लगा हूआ है;5द्ध कम्पयुटर की एल डी स्क्रिन ;6द्ध कपडे ए फर्शए पैसे ए वैगए चशमे  ;7द्ध आधारकार्ड व ड्राईविगं लाईसैन्स चोरी हो गये जिस पर मु0न0 189ध्20 धारा 380 आईपीसी मे दर्ज कर तफ्तीस श्री शहजाद खां एएसआई के सुपुर्द की गई।  



 धारा 144 का उल्लंघन करने पर जिला पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही 

           अलवर  परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगायी गयी धारा 144 की पालना सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा प्रातः 08ण्00 बजे से सांय 06ण्00 बजे तक कुल 192 वाहनों को 207 एमण्वीण् एक्ट में जब्तए 162 वाहनों का चालान किया गया एवं 41 व्यक्तियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा धारा 144 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने हेतु अलवर शहर में एक आरण्एण्सीण् की कम्पनी व 24 पुलिस नाके लगाये हैं ।