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गुरुवार, 26 सितंबर 2019

बाड़मेर.अवैध डोडा पोस्त लाने के आरोपी को दस साल की कैद, एक अन्य मफरूर घोषित

बाड़मेर.अवैध डोडा पोस्त लाने के आरोपी को दस साल की कैद, एक अन्य मफरूर घोषित


बाड़मेर.विशिष्ट न्यायधीश एनडीपीएस मामलात (अपर जिला एंव सेशन न्यायधीश संख्या-एक) सुशील कुमार जैन ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दस साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने मफरूर घोषित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत बोहरा ने बताया कि 15 जनवरी 2008 को शहर कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ जयसिंह राजकार्य से बालोतरा से बाड़मेर आ रहे थे। बालोतरा और बायतु के बीच गोल फांटे पर काले रंग की एक स्कार्पियो के चालक ने पुलिस की गाड़ी देखकर स्कार्पियों की स्पीड तेज कर दी। इसकी सूचना बायतु के तत्कालीन थानेदार मनीष चारण को दी। पीछा कर स्कार्पियो को रोका। एक व्यक्ति झाड़ियों की तरफ भाग गया तथा दो को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम मूलसिंह और केवलसिंह बताया।  पुलिस ने गाड़ी में से सात कट्‌टों में भरे 179 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किए। मूलसिंह और केवलसिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। 
गुरुवार को 11 साल से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायधीश एनडीपीएस मामलात सुशील कुमार जैन ने आरोपी दिनेश उर्फ दिनिया उर्फ लालाराम पुत्र डूंगराराम जाट निवासी भूरटिया को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाये जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में कोर्ट ने केवलसिंह पुत्र बख्तावरसिंह निवासी नाहरखान सिंह की ढाणी को मफरूर घोषित किया। इसलिए पत्रावली के किसी भाग को नष्ट नहीं किया जाए। कोर्ट ने आरोपी केवलसिंह के खिलाफ स्थाई वारंट जारी कर नागाणा और सदर पुलिस को भेजा। इसी मामले में एक अन्य आरोपी मूलसिंह पुत्र शंकरसिंह रावणा राजपूत की निवासी मातासर की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही ड्राप की गई। आरोपी दिनेश की ओर से अधिवक्ता राजेश विश्नोई ने पैरवी की। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत बोहरा ने पैरवी की।