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मंगलवार, 19 मई 2020

बाड़मेर, कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यु

बाड़मेर,   कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा सम्पूर्ण वार्ड संख्या 17 के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

बाड़मेर, बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु

बाड़मेर,    बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार
अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में जीरो मॉबिलिटी (कर्फ्युु) की निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
    जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उस जगह के आस-पास तत्काल जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावित क्षेत्र के कम से कम क्षेत्र में प्रोटोकॉल अनुसार जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी करेंगे।
     जिला कलेक्टर ने बताया कि इस निर्णय के कारण उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यु लगा कर पूरे क्षेत्र को सील कर सकेंगे, इससे पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा
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