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बुधवार, 12 जून 2019

अलवर: पोक्सो मामले में बड़ा फैसला ,आरोपी को मिली फांसी की सजा ,आरोपी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को मिली फांसी की सजा

अलवर: पोक्सो मामले में बड़ा फैसला ,आरोपी को मिली फांसी की सजा ,आरोपी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को मिली फांसी की सजा

विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने सुनाया फैसला

चार साल पूर्व 2015 में एक पांच वर्षीय बालिका से किया था दुष्कर्म और हत्या का है मामला


अलवर के बहरोड़ के रिवाली का है मामला
आलवर  का केस है.....राजस्थान से बड़ी खबर है...5 साल की बच्ची से दुष्कर्म  और हत्या के केस में आरोपी को फाँसी की सजा

 द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक क्रूर पेशा चिक और समाज को झकझोर देने वाला है अपराध और इसको करने के तरीके ने समाज में अत्यधिक रोज फैलाया इस अपराध को करने का तरीका अत्यंत बब्बर और पशुता पूर्ण था अभियुक्त ने जिस तरह से राक्षस बन कर पीड़िता के ऊपर पशुता पूर्वक व्यवहार किया और जिस पैशाची प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया उसको सोच कर ही किसी भी पत्थर दिल आदमी की भी आत्मा कांप सकती है जिस पाशविक और क्रूर तरीके से अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की उससे पीड़िता को कितनी गहरी तकलीफ पहुंची होगी यह कल्पना से परे है अभियुक्त ने पीड़िता को अत्यंत दर्दनाक और तकलीफ दे मौत दी है अभियुक्त का आचरण पूर्व में भी खराब रहा है वह पूर्व में भी एक काम लो लो और वासना से भरा हुआ व्यक्ति रहा है अभियुक्त हमेशा सॉफ्ट टारगेट अर्थात छोटी बच्चियों को अपनी वासना का शिकार बनाने की फिराक में रहता है यह प्रकरण कोई साधारण प्रकरण नहीं है यह कोई राह चलते रोडवेज में की गई हत्या नहीं है बल्कि यह नाबालिग मासूम पीड़िता के साथ क्रूर तरीके से बलात्कार करके बहुत जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर देने वाला प्रकरण है न्यायलय को समाज में फैले हुए रोष और नाराजगी को भी देखना है ऐसे जघन्य अपराधों में न्यायालय आंख पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकता और असामाजिक तत्वों और अपराधियों को जो इस प्रकार के अपराध करने का स्वप्न भी देख रहे हो उनको संदेश सख्त संदेश देना न्यायालय का कर्तव्य है ताकि नाबालिक के साथ यौन अपराध करने वाले यौन अपराधियों में यह संदेश जाए कि न्यायालय इस प्रकार के अपराधों में शून्य सहनशीलता का रुख अपना रहे हैं पीड़िता के साथ हुए पाशविक बलात्कार और क्रूर तरीके से हुई उसकी हत्या ने जनसाधारण की आत्मा को झकझोर दिया अभियुक्त द्वारा किया गया प्रेस तुल्य भयंकर कृत्य निश्चित रूप से ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है