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गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

बाड़मेर कितनोरिया पहूंचे संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक - कोरोना की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दें।

 बाड़मेर  कितनोरिया पहूंचे संभागीय आयुक्त एवं पुलिस  महानिरीक्षक 
-  कोरोना की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन  को प्राथमिकता दें। 


बाड़मेर,09 अप्रैल। बाड़मेर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संभागीय आयुक्त बाबूलाल कोठारी एवं पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने गुरुवार को कितनोरिया गांव का दौरा किया। उन्होंने कोरोना की रोकथाम संबंधित  गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ ग्रामीणों की स्क्रीनिंग एवं लॉक डाउन के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त बाबूलाल कोठारी एवं पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने कितनोरिया में प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिकों से अब तक की स्थिति एवं आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए बाहर से आए लोगों को होम आइसोलेशन की प्राथमिकता से पालना करवाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलक्टर विश्राम मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने भी गुरूवार सुबह  कितनोरिया पहुंचकर कोरोना की रोकथाम संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया। जिला कलक्टर विश्राम मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पोजिटिव मरीज के संपर्क मंे आए अन्य लोगांे की चिकित्सकीय जांच एवं होम आइसोलेशन के बारे मंे जानकारी ली। उन्हांेने पूरे गांव को सेनेटाइजर करवाने के साथ संपर्क मंे आने वाले समस्त लोगांे की प्रभावी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी एवं चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों को कितनोरिया के आसपास के गांवांे में भी एहतियात के तौर पर प्रभावी ढ़ग से स्क्रीनिंग करवाने के लिए कहा। जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉक डाउन की पालना करवाने के साथ किसी तरह की कौताही नहीं बरती जाएं। उन्हांेने कोरोना की रोकथाम संबंधित गतिविधियांे के बारे मंे प्रशासनिक, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियांे से जानकारी लेने के साथ गुजरात एवं अन्य जिलांे से सटी सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान चौहटन उपखंड अधिकारी वीरमाराम समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इधर, जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कितनोरिया मंे कोरोना का पोजिटिव मरीज सामने आने के बाद कर्फ्यू लगाने के साथ लोगांे की आवाजाही पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। भारी तादाद मंे पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बाड़मेर जिले मंे किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना किसी ठोस आधार के प्रवेष पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उन्हांेने बताया कि कितनोरिया गांव मंे घर-घर स्क्रीनिंग करवाई जा रही है।

 जैसलमेर जिले से जुड़े कच्चे रास्ते बंद करवाएं
बाड़मेर, 09 अप्रैल। कोरोना की रोकथाम के जैसलमेर जिले से जुड़े हुए कच्चे रास्तों को बंद करवाया गया।
बायतु उपखंड मजिस्ट्रेट विवेक व्यास ,तहसीलदार शिवजी राम  एवं थानाधिकारी भंवरलाल की मौजूदगी में पोकरण से जुड़े कच्चे रास्ते बंद किए गए। इसके लिए खोखसर सरपंच चुनाराम जाखड़,  रतेऊ के भूराराम गोदारा एवं हीरा की ढाणी विरदाराम ने संसाधन
उपलब्ध कराए । राजबेरा के मनोहर सिंह भाटी ने बताया कि शिव में राजबेरा से केसुम्बला हरचन्द एव केसुम्बला पाना आने वाला रास्ता,उण्डू से हनुमानपूरा होकर केसुम्बला हरचन्द आने वाला कच्चा रास्ता दो स्थानों  पर बंद किया गया।

बाड़मेर जिला कलक्टर ने किया निरीक्षण कितनोरिया में संक्रमण रोकथाम के पुख्ता प्रबंध

बाड़मेर  जिला कलक्टर ने किया निरीक्षणकितनोरिया में संक्रमण रोकथाम के पुख्ता प्रबंध

बाड़मेर, 9 अप्रैल। जिले की सेड़वा तहसील के कितनोरिया ग्राम में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि के पश्चात गुरूवार प्रातः जिला कलक्टर विश्राम मीणा वहां पहुंचे एवं वायरस से बचाव गतिविधियों का निरीक्षण किया तथा चिकित्सा कार्मिकों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। उनके साथ पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी मौजूद थे।
जिला कलक्टर मीणा ने कितनोरिया में मौजूद चिकित्सा कार्मिकों को सम्पूर्ण कितनोरिया गांव को वायरस मुक्त करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराईड से सेनेटाईज करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने स्वयं गांव में भ्रमण कर सेनेटाईज कार्य का निरीक्षण किया। उन्होने चिकित्सा दलों से पूरे गांव की डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करने को कहा एवं वायरस के लक्षण पाए जाने अथवा कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर सेंपल लेकर ऐसे लोगो को आईसोलेटेड करने को कहा। उन्होने उपखण्ड अधिकारी वीरमाराम को निर्देश दिए की वे स्वयं इस कार्य की मॉनिटरिंग करें। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी को स्वयं चिकित्सा कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बताया कि कितनोरिया गांव में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र को जीरो मॉबिलिटी घोषित करते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। कर्फ्यू की कड़ाई से पालना के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही कितनोरिया गांव में 7 चिकित्सा दल तैनात किए गए है जो कि डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग कर रहे है। उन्होने बताया कि प्रथम दृष्ट्या संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में आए 12 लोगो की पहचान कर ली गई है एवं उन्हें चौहटन में डेडीकेटेड क्वारेंटाईन सेन्टर में रखा गया है जहां चिकित्सा कार्मिकों द्वारा निर्धारित अन्तराल से उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं संक्रमित व्यक्ति के साथ आए चार लोगों के सेम्पल जांच के लिए भिजवाए गए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी ने बताया कि कितनोरिया गांव में 7 चिकित्सा दलों द्वारा 351 घरों की डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की गई है। इस दौरान चिकित्सा कार्मिकों द्वारा कुल 2381 लोगों का सघन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिनमें जिले के बाहर से आये 62 लोगों की जांच की गई जिनमें अब तक आईएलआई जैसे लक्षण का कोई मरीज नहीं पाया गया है।
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बाड़मेर, कितनोरिया में कर्फ्यू जन साधारण का आवागमन पूर्णतः निषेध

बाड़मेर,   कितनोरिया में कर्फ्यू
जन साधारण का आवागमन पूर्णतः निषेध


बाड़मेर, 9 अप्रेल। जिले की सेडवा तहसील की ग्राम पंचायत कितनोरिया में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से संक्रमण की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से ग्राम पंचायत कितनोरिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर जिले की ग्राम पंचायत कितनोरिया तहसील सेडवा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से ग्राम पंचायत कितनोरिया में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका होकर उक्त ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कितनोरिया की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से ग्राम पंचायत कितनोरिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसेज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उक्त निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
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