चुतर सिंह प्रकरण। बाड़मेर जैसलमेर में इंटरनेट सेवाएं बंद ,धारा 144 लागू
बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोकळा गांव में एक युवक की पुलिस की गोली से मौत के बाद मचे राजपूत समाज में बवाल और आक्रोश के चलते जिला कलेक्टर बाड़मेर जैसलमेर ने अपने अपने जिलों में आगामी अड़तालीस घंटो के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किये वहीँ में द्वारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गयी हैं ,जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा हे की गत दिनों जैसलमेर में घटित घटना के बाद असमाजिक तत्व सोसल मीडिया पर जातिगत एवं सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं ,जिससे जिले की शांति व्यवस्था ,सामाजिक सदभाव और कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते जिले की समस्त इंटरनेट सुविधाए 4g ,3g ,2g ,फेसबुक ,ट्विटर ,व्हाट्सप्प पर द्वारा १९७३ की द्वारा 144 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अगले अड़तालीस घंटो के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी ,जो निषेधाज्ञा उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही अम्ल में लायी जाएगी
बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोकळा गांव में एक युवक की पुलिस की गोली से मौत के बाद मचे राजपूत समाज में बवाल और आक्रोश के चलते जिला कलेक्टर बाड़मेर जैसलमेर ने अपने अपने जिलों में आगामी अड़तालीस घंटो के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किये वहीँ में द्वारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गयी हैं ,जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा हे की गत दिनों जैसलमेर में घटित घटना के बाद असमाजिक तत्व सोसल मीडिया पर जातिगत एवं सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं ,जिससे जिले की शांति व्यवस्था ,सामाजिक सदभाव और कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते जिले की समस्त इंटरनेट सुविधाए 4g ,3g ,2g ,फेसबुक ,ट्विटर ,व्हाट्सप्प पर द्वारा १९७३ की द्वारा 144 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अगले अड़तालीस घंटो के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी ,जो निषेधाज्ञा उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही अम्ल में लायी जाएगी