जैसलमेर आॅपरेशन मुस्कान द्वितीय के तहत मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा कार्यवाही करते हुए 07 नाबालिक बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाया
जिले के थानों द्वारा 05 नाबालिक बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाया
जैसलमेर दिनांक 16.07.2016 को भवानीसिंह उ.नि. प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर द्वारा पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के निर्देशानूसार राज्य भर में चलाये जा रहे आॅपरेशन मुस्कान द्वितीय के तहत गोपनीय सूचना व सर्वे रिपोर्ट अनुसार बालश्रम की रोकथाम व बालकों का संरक्षण, देखभाल व पुर्नवास के सम्बध मे कार्यवाही हेतू मय जाब्ता श्री सत्यवीरसिंह यादव मुख्य आरक्षक सं. 69, श्री भवानीसिंह भाटी कानि. 312, पंकज यादव कानि. 770 के जरिये सरकारी वाहन चालक श्री किशनलाल ड्रा सं. 1014 के कस्बा जैसलमेर में स्थित ढ़ाबो, रेस्टोरेंट, मोटर गैराज, पत्थर कटिंग फेक्ट्रीयों, मिष्ठान भंडारों, चाय की दुकानों पर बालश्रमिकों की तलाश की गई। इन जगहो पर बालकों से खतरनाक कार्य करवाया जाकर अपने व्यवसाय में नियोजित कर उन्हंे शारीरिक व मानसिक कष्ट देते हुए अपने निजी अर्थोपार्जन के उदेश्यों से किशोरों का उपार्जन कर उनकी स्वंतत्रता के विरूद्व विधि विरूद्व 07 बालकों से बालश्रम करवाना पाया गया। जिस पर जिला मानव तस्करी विरोधी ईकाई द्वारा सभी 07 बालश्रम करवाने वालों के विरूद्व 374 भादस व 26 किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत 07 प्रकरण दर्ज करवाए गए। इसी प्रकार जिले में पुलिस थाना सम द्वारा 01, पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 01, मोहनगढ द्वारा 02, पोकरण द्वारा 01 भी कार्यवाही की गई।
समस्त जिलेवासियों से अपील की जाती है कि नाबालिक बच्चों से बालश्रम न करवावे तथा अगर ऐसा कोई बालश्रम करवाते हुए दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना एवं पुलिस कंट्रोल रूम को देवे तथा ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ-साथ समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, भट्टा, ओधोगिक क्षेत्र एवं अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है किसी नाबालिक से बालश्रम ना करवावे अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।