जैसलमेर - मोतीसर हाई रिस्क जोन को किया प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित,
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 15 मई/जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत जिला जैसलमेर के ग्राम मोतीसर (ग्राम पंचायत लूणाकला) जिसमें मोतीसर कस्बा भी शामिल है, के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार का गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
गृह विभाग के आदेश के तहत अनुमत गतिविधियांं विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उक्तानुसार शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेन्टाइन के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेत्र में पूर्व में जारी आदेश प्रवृत रहेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 15 मई/जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत जिला जैसलमेर के ग्राम मोतीसर (ग्राम पंचायत लूणाकला) जिसमें मोतीसर कस्बा भी शामिल है, के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार का गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
गृह विभाग के आदेश के तहत अनुमत गतिविधियांं विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उक्तानुसार शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेन्टाइन के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेत्र में पूर्व में जारी आदेश प्रवृत रहेंगे।
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