गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

बाड़मेर, कितनोरिया में कर्फ्यू जन साधारण का आवागमन पूर्णतः निषेध

बाड़मेर,   कितनोरिया में कर्फ्यू
जन साधारण का आवागमन पूर्णतः निषेध


बाड़मेर, 9 अप्रेल। जिले की सेडवा तहसील की ग्राम पंचायत कितनोरिया में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से संक्रमण की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से ग्राम पंचायत कितनोरिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर जिले की ग्राम पंचायत कितनोरिया तहसील सेडवा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से ग्राम पंचायत कितनोरिया में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका होकर उक्त ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कितनोरिया की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से ग्राम पंचायत कितनोरिया के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसेज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उक्त निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
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