मंगलवार, 2 जून 2020

बाड़मेर16 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 3200 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

    बाड़मेर  कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 

    बाड़मेर16 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 3200 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

                  बाड़मेर  कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली व समदडी द्वारा 3-3, षिव, बीजराड व सिणधरी द्वारा 2-2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2400 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने ग्राहको को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना सिणधरी द्वारा ऐसे 1 दुकानदार के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 500 रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई तथा सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दुरी नही नही बनाकर रखते पाये जाने पर थाना सिणधरी द्वारा 2 व षिव द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।इस अधिनियम के तहत अब तक 717 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,66,300/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई। 



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