अलवर शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में महानिरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च
अलवर परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि श्री एसण् सेंगाथिर महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस बल के साथ जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर अलवर शहर में लगाये गये कर्फ्यू के मध्येनजर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र क्रमशः स्वर्ग रोडए कचहरी रोडए मनु मार्गए शिवाजी पार्क एवं वीरा गार्डन में कर्फ्यू निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया । फ्लैग मार्च के दौरान श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा नाका पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मियों एवं पुलिस मित्रों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उत्साहवर्धन किया गया ।
राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत अपराधों में सउनिण् व इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इनके शमन करने की शक्तियां प्रदान
श्री परिस देशमपख पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 03ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अपराध कारित करने पर निम्नलिखित जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।
कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर ;जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका होद्ध नहीं पहने हुए हो . जुर्माना 200 रुण्
2 कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ होए किसी वस्तु का विक्रय
करना . जुर्माना 500 रुण्
3 कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर . जुर्माना 200 रुण्
4ण्ई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाये जाने पर . जुर्माना 500 रुण्
5 कोई भी व्यक्ति जो पानए गुटका या तम्बाकू को विक्रय करता हुआ पाया जाने पर . जुर्माना 1000 रुण्
6 कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी ;अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फिटद्ध बनाकर नहीं रखता है .
जुर्माना 100 रु
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 12ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत सहाण् पुलिस उप निरीक्षक एवं इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इन अपराधों में शमन ;कम्पाउण्डद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।
आमजन से अपील
जिला पुलिस की आमजन से अपील है कि लॉकडाउन ए धारा 144 तथा कोविड.19 के निर्देशों एवं दी गई गाइडलाइन्स की पालना आवश्यक रूप से करें । मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग रखना अनिवार्य है । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकले। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में दिये गये प्रावधानों की अवहेलना नहीं की जावे अन्यथा आपसे शमन राशि वसूल की जावेगी ।
अलवर परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि श्री एसण् सेंगाथिर महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस बल के साथ जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर अलवर शहर में लगाये गये कर्फ्यू के मध्येनजर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र क्रमशः स्वर्ग रोडए कचहरी रोडए मनु मार्गए शिवाजी पार्क एवं वीरा गार्डन में कर्फ्यू निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया । फ्लैग मार्च के दौरान श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर द्वारा नाका पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मियों एवं पुलिस मित्रों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उत्साहवर्धन किया गया ।
राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत अपराधों में सउनिण् व इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इनके शमन करने की शक्तियां प्रदान
श्री परिस देशमपख पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 03ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अन्तर्गत अपराध कारित करने पर निम्नलिखित जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।
कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर ;जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका होद्ध नहीं पहने हुए हो . जुर्माना 200 रुण्
2 कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ होए किसी वस्तु का विक्रय
करना . जुर्माना 500 रुण्
3 कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर . जुर्माना 200 रुण्
4ण्ई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाये जाने पर . जुर्माना 500 रुण्
5 कोई भी व्यक्ति जो पानए गुटका या तम्बाकू को विक्रय करता हुआ पाया जाने पर . जुर्माना 1000 रुण्
6 कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी ;अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फिटद्ध बनाकर नहीं रखता है .
जुर्माना 100 रु
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अधीन दिनांक 12ण्05ण्2020 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत सहाण् पुलिस उप निरीक्षक एवं इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इन अपराधों में शमन ;कम्पाउण्डद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।
आमजन से अपील
जिला पुलिस की आमजन से अपील है कि लॉकडाउन ए धारा 144 तथा कोविड.19 के निर्देशों एवं दी गई गाइडलाइन्स की पालना आवश्यक रूप से करें । मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग रखना अनिवार्य है । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकले। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में दिये गये प्रावधानों की अवहेलना नहीं की जावे अन्यथा आपसे शमन राशि वसूल की जावेगी ।
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