बाडमेर, खाद्य सामग्री के निःशुल्क वितरण एवं चिन्हित परिवारों की सूची का प्रतिपरीक्षण करने हेतु बीएलओ नियुक्त
बाडमेर, 27 मार्च। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने तथा वार्डवार सर्वे पश्चात् चिन्हीकरण परिवारों की सूची का प्रतिपरीक्षण करवाने हेतु वार्ड के संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को इमदाद हेतु लगाया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नगर परिषद आयुक्त द्वारा वार्ड वार सर्वे करवाकर सूची उपलब्ध कराई गई है। उन्होने बताया वार्ड के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी उक्त सूची का प्रतिपरीक्षण करने एवं खाद्य सामग्री के वितरण में आवश्यक मदद एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को अविलम्ब अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद बाडमेर को अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उक्त कार्य के सम्पादन मे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के परिचय पत्र को अनुमति पत्र समझा जाएगा।
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कोरोना के खिलाफ सहायता में सहयोग का सिलसिला जारी
बाड़मेर, 27 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी के खिलाफ जंग में सहायता के लिए जिले के कई भामाशाह, दानवीर एवं स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आ रही है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि गुरूवार को श्री ब्रह्माजी का मंदिर एवं राजपुरोहित समाज विकास न्यास आसोतरा द्वारा पांच लाख पचास हजार रूपये एवं ओम प्रकाश प्लांट इंजिनियर, जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण ट्रस्ट जसोल द्वारा पांच हजार रूपये के चैक मुख्यमंत्री कोविड-19 आपदा कोष हेतु उपलब्ध कराए गए है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना महाबारी से बचाव के दौरान जरूरतमंदों की सहायतार्थ सहयोग का सिलसिला जारी है। अब तक 29 लाख निब्बे हजार रूपये की सहायता राशि के चैक प्राप्त हो चुके है।
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आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन तत्पर,
दिक्कतों के समाधान को पुख्ता प्रबन्ध
बाडमेर, 27 मार्च। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान आमजन को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबन्ध किए गए है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में प्रशासन द्वारा आम तौर पर लोगों को होने वाली दिक्कतों संबंधी प्रश्नों के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्थाएं की गई है-
प्रश्न 1. लॉक डाउन की वजह से मेरी मजदूरी समाप्त होने से एवं पैसे नहीं होने की वजह से मुझे खाने का तैयार पैकेट चाहिए।
उतरः इस हेतु नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित आयुक्त नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
प्रश्न 2. मुझे अत्यावश्यक कार्य से बाड़मेर से बाहर यात्रा करनी है, अनुमति कहां से व कैसे मिलेगी?
उतरः सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति के लिए नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित जिला परिवहन अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वाहन पास हेतु आप अपने स्तर पर ही ऑनलाईन लिंक https://covidbarmer. 000webhostapp.com/ से आवेदन कर सकते है।
प्रश्न 3. मेरे घर मे/पडौस में किसी व्यक्ति ने कोरोना प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की है एवं 15 मार्च के बाद यहां लौटे है, अथवा मेरे घर या पडौस में किसी को बुखार, सर्दी, खांसी व श्वास संबंधी समस्या है, तो कहां सूचित/सम्पर्क करे?
उतरः इस स्थिति में जिला कन्ट्रोल रूम 02982-222226 अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बाडमेर के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982- 230462 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
प्रश्न 4. मेरे घर में कोई सदस्य बीमा है, लॉक् डाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे है, दवाई कैसे प्राप्त करें ?
उतरः लॉक डाउन के दौरान दवाई की दुकाने प्रभावित नहीं है। डाक्टर की पर्ची पुलिस कार्मिकों को दिखाकर अपने नजदीकी मेडीकल स्टोर से दवाई प्राप्त की जा सकती है।
प्रश्न 5. मैं प्रशासन को इस संकट के समय आर्थिक सहायता करना चाहता हॅू। इसके लिए ऑनलाईन भुगतान/चैक द्वारा सहायता करना चाहता हॅू। खाता संख्या/कहां सम्पर्क करें?
उतरः राज्य सरकार ने कोरोना आपदा में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष शुरू किया है। एसबीआई की जयपुर शासन सचिवालय शाखा में इसके लिए खुलवाए गए खाते की संख्या 39233225397 है तथा आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0031031 है।
प्रश्न 6. मैं तैयार खाद्य सामग्री/सूखा राशन देकर सहयोग करना चाहता हॅू, कहां सम्पर्क करे ?
उतरः इस हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02982-220164 से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही संबंधित नगर परिषद/विकास अधिकारी कार्यालय में सहयोग दिया जा सकता है।
प्रश्न 7. मेरे पडोस में कुछ लोगों द्वारा लॉकडाउन की पालना नहीं की जा रही है। लोग घर से बाहर अकारण एकत्र हो रहे है, अनावश्यक दुकाने खुली है, कहां शिकायत करें ?
उतरः इस स्थिति में पुलिस कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 2982-221822 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
प्रश्न 8. एलपीजी आपूर्ति डोर टू डोर नहीं की जा रही है अथवा आवश्यक सामग्री की निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री (कालाबाजारी) की जा रही है। कहां शिकायत करें ?
उतरः इस हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02982-220164 पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
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मुख्यमंत्री गहलोत की अपील
कोविड-19 कोष में करे सहयोग
बाड़मेर, 27 मार्च। राज्य सरकार ने कोरोना आपदा में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष शुरू किया है। एसबीआई की जयपुर शासन सचिवालय शाखा में इसके लिए खुलवाए गए खाते की संख्या 39233225397 है तथा आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0031031 है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान-दाता, भामाशाह एवं आमजन इसमें बढ़-चढ़कर सहयोग कर सकते हैं।
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किसानों को बड़ी राहत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किया निर्णय
खरीफ सहकारी फसली ऋण जमा होंगे अब 30 जून तक
बाड़मेर, 27 मार्च। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2019 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च से 30 जून अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आंजना ने बताया कि काश्तकारों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा कराने में हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था और श्री गहलोत ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए थे।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है।
आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 31 मार्च की तय देय तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब ऋणी काश्तकारों को खरीफ फसली सहकारी ऋण 30 जून या जिस दिन ऋण लिया है उससे एक वर्ष की अवधि, इसमें से जो भी पहले हो तक जमा कराने की छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2019 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
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लॉक डाउन में नियमित विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति पर विशेष फोकस
उच्च स्तर से हो रही सतत् मॉनिटरिंग
उपभोक्ता सेवाओं के लिए बनाए कंट्रोल रूम
बाड़मेर, 27 मार्च। कोराना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित ‘लॉकडाउन‘ की अवधि में जिले की जनता को पेयजल और विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए जलदाय और ऊर्जा विभाग के स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
जिले के प्रभारी और जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि नियमित पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की उच्च स्तर से मॉनिटरिंग के लिए दैनिक रिपोर्ट ली जा रही है तथा इसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
डॉ. कल्ला ने बिजली और पानी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए फील्ड में कार्य कर रहे जलदाय विभाग और विद्युत कम्पनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी तकनीकी एवं संविदा कार्मिकों के जज्बे की सराहना की है। साथ ही आमजन से आग्रह किया है कि लॉकडाऊन के सम्बंध में जारी सरकार के सभी निर्देर्शों का पूर्णतः पालन करते हुए कोरोना को हराने की इस मुहिम में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। उन्होंने बताया कि फील्ड में सभी कार्मिक कोरोना से बचाव के लिए मास्क सहित आवश्यक संसाधनों के साथ कार्य करे और उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए इसके लिए भी अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जनता को राहत प्रदान करने के लिए जोधपुर डिस्कॉम्स के तहत जिन उपभोक्ताओं के बिलों की देय तिथि 21 मार्च के बाद है, उनको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं जलदाय विभाग में भी मार्च 2020 के जल राजस्व बिलों की देय तिथि को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस सम्बंध में विभाग के सभी खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों को देय तिथि में शिथिलता देते हुए आगामी तिथियों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में घर-घर वसूली और नीलामी कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं।
डॉ. कल्ला ने बताया कि लॉक डाउन में लोगों को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य स्तर के साथ ही सभी जिलों में ‘कंट्रोल रूम‘ बनाए गए है, वहीं जोधपुर डिस्कॉम्स के तहत भी विद्युत आपूर्ति की निगरानी के लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। ये सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे लगातार (24 गुणा 7) उपभोक्ताओं की सेवा में कार्यरत हैं। पेयजल या विद्युत आपूर्ति के सम्बंध में किसी भी प्रकार की समस्या और शिकायत होने पर यहां सम्पर्क किया जा सकता है।
नियंत्रण कक्ष (पानी)
बाड़मेरः 02982-220253, जैसलमेरः02992-252321
राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षः 0141- 2222585
जोधपुर विद्युत वितरण निगम
उपभोक्ता केंद्रीय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001806045 एवं 1912,
फोन नंबर 0291-2741912, 2970136, मोबाइन नं. 9414084682, 9414084369
एवं व्हाट्सएप नंबर 9413359064 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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