सोमवार, 30 मार्च 2020

बाड़मेर- आवष्यक वस्तुओं पर अंकित मूल्य से अधिक राषि वसूल करने पर कृषि मण्डी में की कार्रवाई

बाड़मेर:- माह अप्रेल 2020 एवं मई 2020 में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को निःषुल्क गेहॅ का वितरण

कोरोना वायरस से उत्पन्न विषेष परिस्थितियों के मद्देनजर खाद्य विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा दिये गये निर्देषों की पालना में उचित मूल्य दुकान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को गेहॅू माह अप्रेल 2020 एवं मई 2020 में निःषुल्क वितरण किये जायेंगे। इस संबंध में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता वे इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रेल 2020 एवं मई 2020 में गेहॅू का वितरण निःषुल्क करेंगे। यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पात्र उपभोक्ता से राषि वसूल करना पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।



बाड़मेर- आवष्यक वस्तुओं पर अंकित मूल्य से अधिक राषि वसूल करने पर कृषि मण्डी में की कार्रवाई 



खाद्य विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा कोरोना वायरस के चलते दिये गये निर्देषों की पालना में आवष्यक वस्तु पर अंकित मूल्य से अधिक राषि वसूल करने पर संयुक्त जाॅच दल में राधे ष्याम दास प्रवर्तन निरीक्षक के नेतृत्व में महेष जांगिड विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं दीपिका राठौड़ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बाड़मेर शहर की कृषि मण्डी में स्थित फर्मो का आकस्मिक जाॅच की गयी। कृषि मण्डी में स्थिति मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए 25 किलोग्राम के शक्ति भोग आटे पर 650 रूपये अंकित मूल्य होने पर भी फर्म मालिक द्वारा 675 रूपये लिये जाने की पुष्टि होने पर जाॅच दल द्वारा विधिक बाट-माप अधिनियम के तहत 5000 का जुर्माना वसूला गया एवं कृषि मण्डी में स्थिति अन्य फर्मो को भी हिदायत दी गयी कि वे अंकित मूल्य से ज्यादा राषि नही लेवे एवं अंकित मूल्य पर किसी भी प्रकार की कोई काट-छाट नही करे, ऐसे करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।





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