शनिवार, 28 मार्च 2020

बाड़मेर,खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति के लिए हाई पॉवर कमेटी का गठन

 कोरोना के खिलाफ सहायता में सहयोग का सिलसिला जारी
अब तक तयालीस लाख चौरासी हजार रूपये की सहायता

बाड़मेर, 28 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण की आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए देवदूत बनकर बड़ी संख्या मे लोग आगे आ रहे है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि शुक्रवार एवं शनिवार को होटल गोपाल (गोपालदास) द्वारा इकावन हजार रूपये, खेतपाल द्वारा पांच हजार रूपये, श्री राजगुरू सेवा संस्थान बालेरा द्वारा एक लाख पच्चीस हजार रूपये, धारीवाल टेªडर्स प्रा.लि. द्वारा इकावन हजार रूपये, श्री जिनकुशल सुरी सेवाश्रम ट्रस्ट बाडमेर द्वारा एक लाख रूपये, श्री जाम्भेश्वर सेवा संस्थान विष्णू कालोनी बाडमेर द्वारा इकावन हजार रूपये, विश्नोई समाज सेवा संस्थान चौहटन द्वारा इक्कीस हजार रूपये, हजारीराम जाट द्वारा एक लाख रूपये, मालू जैन भाईपा समाज संस्थान बाड़मेर द्वारा इकावन हजार रूपये, कैलाश ट्रेडर्स बाडमेर द्वारा इकावन हजार रूपये, रिखबदास आदमल धाईदेवी पत्नि रिखबदास द्वारा इक्कीस हजार रूपये, राजेश गहलोत द्वारा इकावन हजार रूपये के चैक मुख्यमंत्री कोविड-19 आपदा कोष हेतु उपलब्ध कराए गए है।
उन्होने बताया कि इसके अलावा श्री ब्रह्माजी का मंदिर एवं राजपुरोहित समाज विकास न्यास आसोतरा द्वारा पॉच लाख पचास हजार रूपये, कोठारी ताराचन्द, अशोक कुमार, कैलाशचन्द्र तातेड़ परिवार फर्म जयश्री कोटन मिल्स जसोल द्वारा एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रूपये एवं सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनोमी बाडमेर द्वारा पचपन हजार रूपये के चैक जिला कलक्टर कोविड-19 राहत कोष में जमा करवाए गए है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में कोरोना आपदा में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिला कलक्टर कोविड-19 राहत कोष शुरू किया गया है। दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैक की विवेकानंद सर्किल शाखा में इसके लिए खुलवाए गए खाते की संख्या 14022101120006589 है तथा आईएफएससी कोड आरएससीबी0014022 है। उन्होंने अपील की है कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान-दाता, भामाशाह एवं आमजन इसमें बढ़-चढ़कर सहयोग कर सकते हैं।
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खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति के लिए हाई पॉवर कमेटी का गठन
बाडमेर, 28 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 की धारा (2) के अन्तर्गत 14 अप्रेल, 2020 तक घोषित पूर्णतः लॉक डाउन के दोरान भारतीय खाद्य निगम बाडमेर से खाद्यान्न खरीद किये जाने के संबंध में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित उक्त हाई पॉवर कमेटी में उप रजिस्ट्रार क्रय विक्रय सहकारी समिति, सचिव कृषि उपज मण्डी, उप निदेशक कृषि विस्तार, महाप्रबन्धक जिला उपभोक्ता भण्डार बतौर सदस्य एवं जिला रसद अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उक्त कमेटी भारतीय खाद्य निगम बाडमेर से खरीद होने वाले खाद्यान्न की दर निर्धारण, खाद्यान्न आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे, इस हेतु थोक विक्रेताओं का चिन्हीकरण एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।
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कोरोना वायरस के रोकथाम के उपायो के प्रभावी क्रियान्वयन को इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त

बाडमेर, 28 मार्च। कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा लॉक डाउन के मद्देनजर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। इन्सीडेन्ट कमाण्डर के अधीन अन्य सभी लाईन विभाग के अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य सम्पादन करेंगे।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स विशेष रूप अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं वृद्धि के संसाधनों, श्रमिकों और सामग्री को जुटाने के सभी प्रयास बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स आदेश से छूट दी गई सभी गतिविधियों तथा उनसे जडी आपूर्ति की श्रृंखला बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रखेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम के प्रयासों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि इन्सीडेण्ट कमाण्डर की समग्री निगरानी में लॉक डाउन के दौरान खुले रहने वाले विभागों के स्टॉफ के आने जाने के लिए पास भी सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। छूट वाली श्रेणी की औद्योगिक इकाई, वर्क शॉप के लिए स्वीकृतियां जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा जारी की जाएगी। उक्त इकाइयों में काम करने वाले स्टाफ, श्रमिकों के पास महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन्सीडेन्ट कमाण्डर की समग्र निगरानी में जारी किये जायेंगे। आवश्यक वस्तुएं यथा राशन की दुकान, खाद्य सामग्री, किराना, जनरल प्रोविजन, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, मास एवं मछली, पशु आहार, दवाईयां चिकित्सा उपकरण, बीज एवं कीटनाशक आदि की दुकान वाले व्यक्तियों के लिए उनके स्टाफ सहित पास इन्सीडेन्ट कमाण्डर अथवा उनके सहायक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति में अस्थाई पास इन्सीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार) अथवा उनके सहायक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा जारी किया जायेेगा। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में जिला परिवहन अधिकारी को अघिकृत किया गया था, जो इस आदेश के पश्चात् अस्थाई पास जारी करने हेतु अधिकृत नहीं रहेंगे। किसी भी तात्कालिक चिकित्सकीय आपात स्थिति में सिस्टम को उदार बनाया जा सकता है तथा उपलब्ध निकटतम बीट कान्सटेबल द्वारा मौके पर ही बिना किसी विलम्ब के पास जारी किया जा सकेगा ताकि व्यक्ति/वाहन को अस्पताल के रास्ते में किसी भी चैक पोइंट पर बाधित नहीं किया जाये। तदनुसार पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक आपातकालीन पास जारी करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑन लाईन पास प्राप्त करने हेतु एप आधारित व्यवस्था लागू की जा चुकी है, इस हेतु उक्त एप का उपयोग करें।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी अस्पतालों के निकट बदलते हुए क्रम में टेक्सी, ऑटो की उपलब्धता के लिए एक छोटे पूल की व्यवस्था करेंगे। यह व्यवस्था बीमार व्यक्ति एवं उसके सहयोगी को अस्पताल से घर जाने के लिए की जाएगी। इसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था घर से अस्पताल आने की आवश्यकता पूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे जिसका प्रबन्धन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। अनुमत की गई आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में कार्यरत परिवहन व्यवसायियों के कार्यालयों, भण्डारगृहों एवं गोदामों को खुला रखने की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार गोदामों के मालिकों, स्टॉफ एवं गोदामों में सामान के उतारने एवं चढाने के लिए आवश्यक श्रमिकों के निवास से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास तक आने जाने के पास भी इन्सीडेन्ट कमाण्डर की समग्र निगरानी में संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा जारी किए जाएंगे।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि लॉक डाउन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि सामाजिक अलगाव के माध्यम से लॉकडाउन के उद्देश्योें की प्राप्ति हो सकें एवं मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे़ साथ ही कोविड 19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सकें।
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चिकित्सा सेवा को मजबूत करने के लिए टोल प्लाजाओं पर अवस्थित एम्बूलेन्स अधिग्रहित

बाड़मेर, 28 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से लॉक डाउन के दौरान चिकित्सा सेवा को मजबूत करने के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रिडकोर के अधीन आने वाले टोल प्लाजाओं पर अवस्थित एम्बूलेन्सों को तत्काल प्रभाव से अध्यपेक्षा किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा आदेश जारी कर परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यन्सयन इकाई जोधपुर एवं बालोतरा, प्रोजेक्ट मैनेजर रिडकोर बालोतरा सर्किल सिवाना को निर्देशित किया है कि वे तत्काल अपने टोल प्लाजाओं पर अवस्थित एम्बूलेन्स मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को भिजवाना सुनिश्चित करते हुए पालना से अवगत कराए।
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सब्जी मंडी मंे 5 मीटर की दूरी पर ठेले खड़े रखने के निर्देश
आम आदमी के  प्रवेश  पर रोक, निर्देशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई


बाड़मेर, 28 मार्च। कृषि मंडी स्थित सब्जी मंडी मंे व्यापारियांे को 5-5 मीटर की दूरी पर ठेले खड़े रखने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मंडी मंे आम आदमी के सब्जी खरीदने के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को प्रातः 7 बजे कृषि उपज मंडी स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 1000 की तादाद मंे आमजन एवं छोटे तथा होलसेल व्यापारियांे की भीड़ लगी हुई थी। यह कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी मिश्र ने इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कृषि मंडी सचिव को 5-5 मीटर की दूरी पर सब्जी विक्रेताआंे के ठेले खड़े करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने निर्देशित किया कि प्रातः 4 बजे छोटे एवं होलसेल व्यापारियांे के लिए सब्जी मंडी मंे सब्जी की बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ताकि आम आदमी सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी मंे नहीं आएं। उन्हांेने आम आदमी का  प्रवेश  निषेध करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बाड़मेर तहसीलदार को कृषि उपज मंडी मंे उपस्थित रहने एवं पुलिस उप अधीक्षक को प्रातः 4 बजे सब्जी मंडी मंे पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए निर्देशों  की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है।
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