*चुनाव लड़ने वाले अपराधी प्रत्यासी को तीन बार इस्तिहर के जरिये जनता को बताने होंगे किये हुए अपराध*
चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आपराधिक मामलों की सूचना करनी होगी सार्वजनिक
बाड़मेर, 26 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव में सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रारूप 26 में लम्बित आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना देने के साथ-साथ मतदान होंने की तारीख से दो दिवस पहले तक तीन अलग अलग तिथियों में समाचार पत्रों एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि आपराधिक पूर्ववृत वाले व्यक्तियों की ओर से निर्वाचन लड़ने से सम्बन्धित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रपत्र-26 में लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बडे अक्षरों में देना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रपत्र सी-1 में नामांकन वापिस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख तक तीन बार लम्बित मामलों की सूचना समाचार पत्रों में कम से कम 12 फोंट के आकार में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि राजनीतिक दलों की ओर से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामलें में चाहे मान्यता प्राप्त दल हों या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलें चाहे वे लम्बित हो या पूर्व में दोषसिद्व हो गये हो, से जुडे़ अभ्यर्थियों को खडे़ करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए भी यह अपेक्षित हैं कि वे इस सम्बन्ध में अपनी वेबसाइट के साथ टी.वी. चैनलों में तथा व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित करवानी होगी। सभी राजनीतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट भी देगें, जिसमें इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं प्रकाशित पेपरों की कटिंग संलग्न करनी होगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यदि सरकारी आवास आवंटित है तो उसके विरूद्व बकाया देन-दारियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों एवं सरकारी देयताओं से सम्बन्धित मद के अंतर्गत प्रारूप-26 में शामिल कर दिया गया है।
न्यायालय ने ये दिये आदेश-
-निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग की ओर से उपबंधित प्रारूप भर कर यथोचित ब्योरा
देगा।
-अभ्यर्थी के विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा बड़े अक्षरों में जायेगा।
-यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकिट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने विरूद्व लम्बित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है।
-सम्बन्धित राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालना बाध्य होगा।
-अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनीतिक दल अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप से
वितरित किये जाने समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक
प्रचार-प्रसार भी करेंगे।