जैसलमेर ,लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस सख्त*
जिला पुलिस द्वारा लॉकडाउन पालन नही करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 10 व्यक्तियो को गिरफतार किया गया, 383 वाहन किये जब्त किये गए*
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए दिनांक 22-03-2020 से जिले को लॉकडाउन किया गया। जिसके बाद सम्पूर्ण जिले में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा के निर्देशन में जिले का समस्त थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु जाब्ता एवं नाके लगाए गए। आदेशों की पालना में जिले के समस्त थानों द्वारा सख्ताई से लिया जाकर कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन की पालना नही करने वाले 10 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके साथ-साथ लॉकडाउन के दौरान अपने वाहनों को बिना किसी कार्य के घूमने पर 383 वाहनों को जब्त किया गया।
*जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील एवं निर्देश*
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलावासियो से अपील की है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की पालना करे। जिससे आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन की पालना नही की गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमलमे लाई जावेगी।
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*लॉकडाउन के आदेशों को अवहेलना कर शराब की दुकान खोलने वाले के खिलाफ पुलिस थाना मोहनगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज*
निवेदन है कि दिनांक 27.03.2020 को जिला मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान मोहनगढ शराब ठेके से पीछे की खिडकी में से चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है जिसके फोटो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहे है।
जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार सूचना की तस्दीक हेतु थाना से विशनसिंह उ0नि0 मय जाब्ता को मौका पर भेजा गया तो सत्यापन हुआ कि मोहनगढ स्थित कालिका वाईन्स शराब की दुकान के पीछे की तरफ एक छोटी खिडकी है। जिससे आज दिनांक 27.03.2020 को वक्त 08.00 पीएम से पूर्व ग्राहकों को सेल्समैन भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी भगतपुरा, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर द्वारा शराब बिक्री कर कोरोना महामारी के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तहत धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर थाना से मुख्य बाजार में गश्त में रवानासुद्वा जाब्ता भजनलाल हैड कानि0 मय कैलाश कानि0 द्वारा शराब के ठेके की पीछे की खिडकी के पास एकत्रित चार-पांच लोगों को वहां से भगाया गया तो सेल्समैन भंवरसिंह ने पुलिस जाब्ता को देखकर खिडकी बन्द कर ली तथा पुलिस जाब्ता के जाने के बाद वापिस खिडकी खोलकर शराब बिक्री की जाने लगी। वगैरा की पुलिस जाब्ता से भी सत्यापन किया गया तथा इस प्रकार कालिका वाईन्स लाईसेन्सी अंग्रेजी व देशी मदीरा की दुकान मोहनगढ की पीछे की खिडकी पर भीड इक्कठी कर सेल्समैन भंवरसिंह द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान लोगों को चोरी छुपे शराब बिक्री कर धारा 144 का उल्लंघन करना, 05-07 लोगों को एकत्रित कर उपेक्षापूर्ण व परिद्वेषपूर्ण कार्य करना जिससे कोरोना महामारी का संक्रमण फेलना संम्भाव्य था उक्त कृत्य जुर्म धारा 188,269,270 भादस में प्रकरण दर्ज कर तफतीश थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ़ माणकराम निपु द्वारा शुरू की गई।
जिला पुलिस द्वारा लॉकडाउन पालन नही करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 10 व्यक्तियो को गिरफतार किया गया, 383 वाहन किये जब्त किये गए*
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए दिनांक 22-03-2020 से जिले को लॉकडाउन किया गया। जिसके बाद सम्पूर्ण जिले में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा के निर्देशन में जिले का समस्त थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु जाब्ता एवं नाके लगाए गए। आदेशों की पालना में जिले के समस्त थानों द्वारा सख्ताई से लिया जाकर कार्यवाही करते हुए लॉकडाउन की पालना नही करने वाले 10 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके साथ-साथ लॉकडाउन के दौरान अपने वाहनों को बिना किसी कार्य के घूमने पर 383 वाहनों को जब्त किया गया।
*जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील एवं निर्देश*
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलावासियो से अपील की है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की पालना करे। जिससे आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन की पालना नही की गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमलमे लाई जावेगी।
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*लॉकडाउन के आदेशों को अवहेलना कर शराब की दुकान खोलने वाले के खिलाफ पुलिस थाना मोहनगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज*
निवेदन है कि दिनांक 27.03.2020 को जिला मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान मोहनगढ शराब ठेके से पीछे की खिडकी में से चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है जिसके फोटो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहे है।
जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसार सूचना की तस्दीक हेतु थाना से विशनसिंह उ0नि0 मय जाब्ता को मौका पर भेजा गया तो सत्यापन हुआ कि मोहनगढ स्थित कालिका वाईन्स शराब की दुकान के पीछे की तरफ एक छोटी खिडकी है। जिससे आज दिनांक 27.03.2020 को वक्त 08.00 पीएम से पूर्व ग्राहकों को सेल्समैन भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी भगतपुरा, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर द्वारा शराब बिक्री कर कोरोना महामारी के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तहत धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर थाना से मुख्य बाजार में गश्त में रवानासुद्वा जाब्ता भजनलाल हैड कानि0 मय कैलाश कानि0 द्वारा शराब के ठेके की पीछे की खिडकी के पास एकत्रित चार-पांच लोगों को वहां से भगाया गया तो सेल्समैन भंवरसिंह ने पुलिस जाब्ता को देखकर खिडकी बन्द कर ली तथा पुलिस जाब्ता के जाने के बाद वापिस खिडकी खोलकर शराब बिक्री की जाने लगी। वगैरा की पुलिस जाब्ता से भी सत्यापन किया गया तथा इस प्रकार कालिका वाईन्स लाईसेन्सी अंग्रेजी व देशी मदीरा की दुकान मोहनगढ की पीछे की खिडकी पर भीड इक्कठी कर सेल्समैन भंवरसिंह द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी लोकडाउन(बंद) के दौरान लोगों को चोरी छुपे शराब बिक्री कर धारा 144 का उल्लंघन करना, 05-07 लोगों को एकत्रित कर उपेक्षापूर्ण व परिद्वेषपूर्ण कार्य करना जिससे कोरोना महामारी का संक्रमण फेलना संम्भाव्य था उक्त कृत्य जुर्म धारा 188,269,270 भादस में प्रकरण दर्ज कर तफतीश थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ़ माणकराम निपु द्वारा शुरू की गई।