बाड़मेर, जिले में फंसे व्यक्तियों को रेल द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने
के पुख्ता प्रबन्ध,सौंपे गये दायित्व का जिम्मेवारी के साथ निर्वहन के निर्देश
बाड़मेर, 9 मई। जिले में फंसे व्यक्तियों को रेल द्वारा उनके गंतव्य स्थान
तक भिजवाने हेतु कार्य व्यवस्था निर्धारित कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों
को दायित्व सौंपे गये हैं।
जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने
बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी
घोषित किया गया है। उक्त वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों की
निरंतरता में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग पटना द्वारा राज्य के
प्रवासी श्रमिक, पर्यटक एवं छात्रों इत्यादि को रेल द्वारा बिहार राज्य
में उनके गंतव्य स्थानों तक पहुॅंचाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था हेतु महामारी रोग अधिनियम 1867 एवं
राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग
की अधिसूचना दिनांक 12-3-2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24,
30(ग्ग्प्ट), 31, 33, 34, 51 एवं 65 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते
हुए बाड़मेर जिले में फंसे व्यक्तियों को रेल द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक
भिजवाने हेतु कार्यव्यवस्था निर्धारित की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त श्रमिकों एवं प्रवासियों का उपखण्ड
स्तर पर चिन्हिकरण एवं सुव्यवस्थित रूप से जिला मुख्यालय स्थित रेलवे
स्टेशन के लिए रवानगी हेतु समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट, समस्त विकास अधिकारी,
प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं मुख्य आगार
प्रबन्धक बाड़मेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त
अधिकारियों द्वारा उपखण्ड स्तर पर व्यक्तियों का चिन्हिकरण कर जिला
मुख्यालय के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता से नियत
संख्या अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। इसी प्रकार सूचीबद्ध किये गये
व्यक्तियों की संख्या अनुसार रोडवेज बसों की व्यवस्था डिपो प्रबन्धक
द्वारा उपखण्ड मजिस्टेªट को उपलब्ध करवायी जायेगी। उक्त व्यक्तियों की
चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रींनिंग खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा
करवायी जाकर निर्धारित संख्या अनुसार रोडवेज बसों में बैठने की सीट
निर्धारित की जावेगी। उपखण्ड स्तर से रवानगी से पूर्व भोजन एवं पानी की
समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट
एवं कोच आवंटन कराने हेतु प्रत्येक कोच के लिए एक सुपरवाइजरी अधिकारी एवं
उनकी सहायता हेतु आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी। सुपरवाइजरी
अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ नियुक्त किए गये स्टाफ के लिए पृथक से वाहन की
व्यवस्था की जाये। इस हेतु राजकीय वाहन का उपयोग किया जावे एवं आवश्यक
होने पर जिला परिवहन अधिकारी से सम्पर्क कर वाहन की व्यवस्था की जाये।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि यात्रियों को पंजीकरण, कोच तथा सीट का
आवंटन एवं टिकट उपलब्ध कराने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, कोषाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक
प्रभारी अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि रेल्वे स्टेशन एवं ट्रेन के
सेनेटाइजेशन हेतु नगर परिषद बाड़मेर के आयुक्त प्रभारी अधिकारी होंगे।
यात्रियों के लिए भोजन पैकेट एवं पेयजल व्यवस्था हेतु जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर, आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर एवं कार्यकारी अधिकारी कैयर्न इण्डिया
लिमिटेड उतरदायी अधिकारी होंगे।
चिकित्सा जांच एवं स्क्रीनिंग हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बाड़मेर एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होंगे।
इसी प्रकार रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क एवं जाने वाले यात्रियों की
समस्याओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक निदेशक लोक सेवाएं
प्रभारी अधिकारी होंगे। रेलवे स्टेशन पर टेंट, माईक, बेरिकेटिंग एवं
ड्यूटी पर तैनात अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए फर्नीचर एवं पेयजल
व्यवस्था के लिए आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा उतरदायी होेंगे।
उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य
व्यक्तियों का प्रवेश निषेध करने एवं पर्याप्त जाब्ता लगाकर पुख्ता
सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी रेलवे पुलिस
थाना बाड़मेर प्रभारी अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेन के
सम्बन्ध में होने वाले समस्त खर्चाें का संधारण करने हेतु कोषाधिकारी
बाड़मेर, यात्रियों का डाटा संग्रहण एवं सम्बन्धित को अग्रेषण करने हेतु
उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार विभाग तथा जाने वाले यात्रियों
के लिए ई-पास उपलब्ध करवाने हेतु सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर प्रभारी
अधिकारी होंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि उपरोक्त व्यवस्थाओं में नियुक्त अधिकारियों एवं
कर्मचारियों के संक्रमण की रोकथाम के समुचित उपायों एवं निर्धारित
गाईडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। साथ ही
मास्क, सेनेटाइजर इत्यादि का उपयोग आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए
है। चिकित्सा विभाग सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच एवं स्क्रीनिंग का
आवश्यक रिकॉर्ड संधारित करेंगे। किसी भी यात्री की स्क्रीनिंग में
संदिग्ध पाये जाने पर तुरन्त सैम्पलिंग एवं क्वारेंटाइन किए जाने की
कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं नियुक्त अधिकारीगण
से समन्वय स्थापित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा को
नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो सभी यात्रियों की सुरक्षित एवं
व्यवस्थित रवानगी के लिए सम्पूर्ण रूप से दायित्वाधीन रहेंगे। उन्होंने
बताया कि रेल्वेे स्टेशन पर विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु स्थानीय स्तर पर
नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी ट्रेन रवानगी से पांच घण्टे
पूर्व ही उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि आवश्यक
व्यवस्थाओं हेतु नियुक्त अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में
किसी प्रकार की उदासीनता द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर अनुशासनात्मक
कार्यवाही एवं अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।