झालावाड़ ओम मेडिकल और महिमा मेडिकल स्टोर द्वारा सेनेटाईजर एवं मास्क की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर दर्ज कराई एफआईआर
झालावाड़ 22 मार्च। फेब्रिक व हैण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क की काला बाजारी की रोकथाम के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़ हरबिन्दर सिंह ढिल्लन के निर्देशानुसार शनिवार को एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ के सामने ओम मेडिकल स्टोर एवं महिमा मेडिकल स्टोर द्वारा हैण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क की निर्धारित दर से अधिक वसूली करने पर इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़ के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी कार्यालय झालावाड़ के विनोद कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भूल्लाराम कानि0 को बोगस ग्राहक बनाकर ओम मेडिकल स्टोर पर भेजा गया तो उक्त मेडिकल स्टोर ने जीएआई मार्क सेनेटाईजर 100 एमएल की कीमत 150 रूपए वसूल की जिसका बिल भी नहीं दिया गया। इसका पुनः सत्यापन भी कराया गया तो मामला सही पाया गया। दुकानदार दीपक कुमार ने सेनेटाईजर को 150 रूपए में बेचान करना एवं बिल नहीं देना स्वीकार किया।
इसके पश्चात भूल्लाराम ने एसआरजी चिकित्सालय के सामने महिमा मेडिकल स्टोर झालावाड़ से दो प्लाई मास्क खरीदा जिसकी दुकानदार द्वारा 20 रूपए कीमत वसूली की गई। जबकि दो प्लाई के मास्क की कीमत 8 रूपए है। इस दुकानदार ने भी बिल नहीं दिया। इसका भी पुनः सत्यापन कराया गया। मास्क की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने पर महिमा मेडिकल स्टोर ने विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।
भारत का राजपत्र, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 मार्च 2020 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रूपए एवं 2 प्लाई मास्क की कीमत 8 रूपए प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी।तथा हैण्ड सेनेटाईजर की कीमत 200 मि.ली. की प्रत्येक बोतल 100 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उक्त दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं का उलंघन करने पर थाना कोतवाली झालावाड़ में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं भवानीमंडी के सेवालय मेडिकल स्टोर द्वारा 10 रूपए के मास्क को 20 रूपए में बेचने पर उपखण्ड अधिकारी मनीषा तिवारी द्वारा पाबन्द किया गया।
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झालावाड़ 22 मार्च। फेब्रिक व हैण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क की काला बाजारी की रोकथाम के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़ हरबिन्दर सिंह ढिल्लन के निर्देशानुसार शनिवार को एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ के सामने ओम मेडिकल स्टोर एवं महिमा मेडिकल स्टोर द्वारा हैण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क की निर्धारित दर से अधिक वसूली करने पर इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़ के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी कार्यालय झालावाड़ के विनोद कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भूल्लाराम कानि0 को बोगस ग्राहक बनाकर ओम मेडिकल स्टोर पर भेजा गया तो उक्त मेडिकल स्टोर ने जीएआई मार्क सेनेटाईजर 100 एमएल की कीमत 150 रूपए वसूल की जिसका बिल भी नहीं दिया गया। इसका पुनः सत्यापन भी कराया गया तो मामला सही पाया गया। दुकानदार दीपक कुमार ने सेनेटाईजर को 150 रूपए में बेचान करना एवं बिल नहीं देना स्वीकार किया।
इसके पश्चात भूल्लाराम ने एसआरजी चिकित्सालय के सामने महिमा मेडिकल स्टोर झालावाड़ से दो प्लाई मास्क खरीदा जिसकी दुकानदार द्वारा 20 रूपए कीमत वसूली की गई। जबकि दो प्लाई के मास्क की कीमत 8 रूपए है। इस दुकानदार ने भी बिल नहीं दिया। इसका भी पुनः सत्यापन कराया गया। मास्क की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने पर महिमा मेडिकल स्टोर ने विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।
भारत का राजपत्र, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 मार्च 2020 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रूपए एवं 2 प्लाई मास्क की कीमत 8 रूपए प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी।तथा हैण्ड सेनेटाईजर की कीमत 200 मि.ली. की प्रत्येक बोतल 100 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उक्त दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं का उलंघन करने पर थाना कोतवाली झालावाड़ में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं भवानीमंडी के सेवालय मेडिकल स्टोर द्वारा 10 रूपए के मास्क को 20 रूपए में बेचने पर उपखण्ड अधिकारी मनीषा तिवारी द्वारा पाबन्द किया गया।
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