शुक्रवार, 20 मार्च 2020

बाड़मेर,रेस्टोरेंट में बैठा कर खाना खिलाने पर प्रतिबंध

बाड़मेर,रेस्टोरेंट में बैठा कर खाना खिलाने पर प्रतिबंध

बाड़मेर, 20 मार्च। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के आदेश की अनुपालना में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाईट क्लब, बार, समस्त छात्रावास एवं सरकारी तथा निजी पुस्तकालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आदेश जारी कर जिले में स्थित समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाईट क्लब, बार, समस्त छात्रावास, सरकारी एवं निजी पुस्तकालयों को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए है। आदेशानुसार जिले में समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अभिभावक एवं अध्यापक मीटिंग पर भी 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों में नये प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों को 31 मार्च तक उपस्थिति से मुक्त रखने का आदेश जारी किया गया है।
रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाना प्रतिबंधित - जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी रेस्टोरेन्टों में केवल होम डिलेवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी परन्तु रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर 31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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धार्मिक एवं सार्वजनिक सभा के आयोजन की अनुमति नहीं
20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होने की हिदायत
बाड़मेर, 20 मार्च। राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए बुधवार को जिलें में धारा 144 लागू की गई है। जिसकी पालना के अन्तर्गत प्रतिबंधित सीमा में कहीं पर भी 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने की हिदायत दी गई है।
उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र ने कोतवाली, सदर, ग्रामीण, नागाणा, महिला एवं रेल्वे पुलिस थानाधिकारियों तथा तहसीलदार बाड़मेर को जिले में लागू की गई धारा 144 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। प्रतिबंधित सीमा में कहीं पर भी 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने की हिदायत दी गई है। उन्होने बताया कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, मठ एवं सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक सभा के आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है एवं न ही वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति दी जानी है। उन्होने बताया कि मंदिर में सांय एवं सुबह आरती के समय तथा मस्जिद में नमाज के समय भी भीड एकत्र नहीं होना सुनिश्चित किया जावे।
उन्होने थानाधिकारियों एवं तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सार्वजनिक आयोजन जिसमें अधिक भीड़ एकत्रित हो को रूकवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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