जैसलमेर, अनियमितता पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस सप्ताह भर के लिए निलम्बित,
बाड़मेर के औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 20 मार्च/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक बाड़मेर मनीष गुप्ता ने अलग-अलग आदेश जारी कर अनियमितताएं पाए जाने पर दवाइयों की 3 दुकानों के औषधि अनुज्ञापत्रों को कुछ दिनों के लिए निलम्बित किया है।
आदेश के अनुसार जैसलमेर के मलका प्रोल गफूर भट्टा स्थित मैसर्स सवाई मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का औषधि अनुज्ञा पत्र 7 दिनों के लिए 23 से 29 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया है।
इसी प्रकार भणियाणा तहसील अन्तर्गत भीखोराई जूनी में मेन रोड पर अवस्थित मैसर्स चामुण्डा मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञा पत्र सात दिवस के लिए 16 से 22 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) तक की अवधि के लिए निलम्बित किया है। एक अन्य आदेश में रामगढ़ के सदर बाजार स्थित मैसर्स श्री तनोटराय मेडिकोज का औषधि अनुज्ञापत्र आठ दिनों के लिए 16 से 23 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) तक की अवधि के लिए निलम्बित किया है।
बाड़मेर के औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने जारी किए आदेश
जैसलमेर, 20 मार्च/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक बाड़मेर मनीष गुप्ता ने अलग-अलग आदेश जारी कर अनियमितताएं पाए जाने पर दवाइयों की 3 दुकानों के औषधि अनुज्ञापत्रों को कुछ दिनों के लिए निलम्बित किया है।
आदेश के अनुसार जैसलमेर के मलका प्रोल गफूर भट्टा स्थित मैसर्स सवाई मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का औषधि अनुज्ञा पत्र 7 दिनों के लिए 23 से 29 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया है।
इसी प्रकार भणियाणा तहसील अन्तर्गत भीखोराई जूनी में मेन रोड पर अवस्थित मैसर्स चामुण्डा मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञा पत्र सात दिवस के लिए 16 से 22 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) तक की अवधि के लिए निलम्बित किया है। एक अन्य आदेश में रामगढ़ के सदर बाजार स्थित मैसर्स श्री तनोटराय मेडिकोज का औषधि अनुज्ञापत्र आठ दिनों के लिए 16 से 23 मार्च (दोनों दिवस भी शामिल) तक की अवधि के लिए निलम्बित किया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें