बाड़मेर फिक्स पारिश्रमिक से एनपीएस की कटौती होगी
बाड़मेर, 28 नवंबर। राज्य सरकार के आदेशानुसार नवनियुक्त प्रशिक्षु राज्यकर्मियों के कार्यग्रहण के साथ ही तत्काल प्रान जारी कराने की कार्यवाही की जाए।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि प्रान जारी होने के पश्चात ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल आहरित किये जाने की कार्यवाही की जाए। उन्हांेने बताया कि एनपीएस कार्मिक का बिना प्रान के वेतन बिल पारित नहीं किया जाएगा। एनपीएस के परिवीक्षाधीन कार्मिकों की 01 अक्टूबर 2017 से देय पारिश्रमिक दर पर 10 प्रतिशत राशि एनपीएस अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी। यदि किसी कार्मिक को नये वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के फलस्वरूप फिक्स पारिश्रमिक का कोई भुगतान कारण वर्तमान वेतन के अलावा किया जाता है तो उसमें से पारिश्रमिक अन्तर राशि के 10 प्रतिशत के बराबर एनपीएस कटौती एरियर के रूप में और काटी जाएगी। चारण ने बताया कि उक्त अनुसार 10 प्रतिशत कटौती नहीं किए जाने की स्थिति में कोष कार्यालय में संबंधित बीमा सहायक की ओर से वेतन विपत्र आक्षेपित किया जाएगा।
नए सीएसआरएफ फार्म से ही प्रान नम्बर जारी होंगे
बाड़मेर, 28 नवंबर। एक दिसम्बर से प्रान नम्बर जारी करवाने का फार्म सीआरए द्वारा परिवर्तित किया जा रहा हैं। अब सीएसआरएफ फार्म से ही प्रान नंबर जारी होंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि पूर्व में प्रचलित प्रान फार्म सीएसआरएफ-1 को सीआरए द्वारा 24 नवम्बर 2017 से बन्द कर दिया गया हैं। उसके स्थान पर नये प्रान नम्बर जारी करवाने के लिए सीएसआरएफ फार्म जारी किये गया हैं। जो एनेक्सर एस-5 के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रमाणित कर 2 प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाना होगा। चारण ने बताया कि समस्त प्रकार के प्रान फार्म ऑफलाईन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर के माध्यम से ही जारी करवाए जाए। उनके मुताबिक यदि किसी कार्मिक की ओर से पूर्व में ई-प्रान जारी करवा दिया गया है तो उस प्रान को डीटीओ कार्यक्षेत्र में स्थानान्तरित करवाने के लिए आईएसएस-1 फार्म की पूर्ति कर इस कार्यालय को भिजवाए। उन्होंने बताया कि आईएसएस-1 फार्म के साथ बैंक डिटेल सत्यापन के लिए कैन्सिल चैक, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।