बाड़मेर दो उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित
जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा किये गये वितरण कार्य की आॅन लाईन समीक्षा के दौरान शेरू खां पुत्र अखे खां उचित मूल्य दुकानदार उनरोड़ को माह सितम्बर 2017 में उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण नही करते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री से वंचित रखने एवं ओमप्रकाष पुत्र सोहनराज उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 35 बालोतरा शहर द्वारा बिना आधार सत्यापन वाले उपभोक्ताओं की रसद सामग्री के वितरण करने जैसी अनियमितताओं के मद्देनजर दोनो ही उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज कर उनको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये है।
जिलें के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता है कि वे रसद सामग्री का वितरण शत-प्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से ही करना सुनिष्चित करें।
जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा किये गये वितरण कार्य की आॅन लाईन समीक्षा के दौरान शेरू खां पुत्र अखे खां उचित मूल्य दुकानदार उनरोड़ को माह सितम्बर 2017 में उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण नही करते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री से वंचित रखने एवं ओमप्रकाष पुत्र सोहनराज उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 35 बालोतरा शहर द्वारा बिना आधार सत्यापन वाले उपभोक्ताओं की रसद सामग्री के वितरण करने जैसी अनियमितताओं के मद्देनजर दोनो ही उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज कर उनको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये है।
जिलें के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता है कि वे रसद सामग्री का वितरण शत-प्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से ही करना सुनिष्चित करें।