बुधवार, 20 मई 2020

शातिर नकबजन बुल्ला व चन्दु को दबोचा, दुकान का ताला तोडकर चोरी किया गया माल बरामद।

शातिर नकबजन बुल्ला व चन्दु को दबोचा, दुकान का ताला तोडकर चोरी किया गया माल बरामद।

     अलवर  परिस देशमुख, पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के निर्देशानुसार वाहन चोरों पर सक्त कार्यवाही करते हुए श्री शिवलाल बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला अलवर, श्री नरेश चन्द शर्मा, वृताधिकारी वृत शहर उतर, अलवर के सुपरविजन में पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी श्री अध्यात्म गौतम, पु.नि. के नेतृत्व पुलिस टीम का गठन किया गया।

घटना का विवरण:-
    दिनांक 03/04-05-2020 की रात्रि को अज्ञात मुलजिमान द्वारा केडलगंज में संजय जैन की दुकान का ताला तोडकर रूपये बिडी के बण्डल, सिगरेट, गुटका, नगदी इत्यादि चोरी कर ले जाने पर थाना कोतवाली जिला अलवर में अभियोग पंजीबद्व कर अनुंसधान प्रारम्भ किया गया।

कार्यवाही:- गठित टीम द्वारा शहर अलवर में हो रही रात्री में दुकानों के ताले तोडकर चोरी करने वाले अपराधियों की सूची बनाकर मोनिटर एवं पूर्व में इस प्रकार की वारदातों में लिप्त व रात्री में इस प्रकार की रेकी करने वाले लोगों पर नजर रखना आरम्भ किया, जिसमें टीम ने आसूचना के आधार पर मुलजिम 1- चन्दन उर्फ चन्दू पुत्र श्री कैलाश जाति सोमवंशी उम्र 22 साल निवासी रŸाी का कुंआ केडलगंज थाना कोतवाली जिला अलवर, 2- राजेन्द्र उर्फ बुल्ला पुत्र श्री गुलाब सोमवंशी जाति सोमवंशी उम्र 40 साल निवासी चाय पप्पु मौहल्ला पूना की बगीची केडलगंज थाना कोतवाली जिला अलवर को गिरफतार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद किया। उक्त दोनों की मुलजिमान शराब व नशे के आदि होना पाये गये हैं। जो बिडी, सिगरेट, गुटका, पान खैनी की दुकानों को रात्री के समय अपना निशाना बनाते हैं।



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अलवर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर बदमाश को पुलिस अधिकारी की वर्दी में दबोचा, फर्जी आईडी व मोहरे बरामद


अलवर   फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर बदमाश को पुलिस अधिकारी की वर्दी में दबोचा, फर्जी आईडी व मोहरे बरामद

उक्त मुलजिम के विरूद्व फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व में ठगी हरियाणा व राजस्थान के विभिन्न थानों में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व है

 
    अलवर  परिस देश
मुख, पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के निर्देशानुसार वाहन चोरों पर सक्त कार्यवाही करते हुए श्री शिवलाल बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला अलवर, श्री नरेश चन्द शर्मा, वृताधिकारी वृत शहर उतर, अलवर के सुपरविजन में पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी श्री अध्यात्म गौतम, पु0नि0 के नेतृत्व टीम का गठन किया गया।

घटना का विवरण:- 
मुलजिम रणधीर उर्फ बन्नीसिंह उर्फ जगवीरंिसह पुत्र उमेदसिंह उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी बिठला थाना सालावास जिला रेवाडी हरियाणा, खेज पहाडी थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा हाल अजरका रोड सोडावास थाना मुण्डावर जिला अलवर ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर परिवादी दिनेश पुत्र रधुवीरसिंह प्रजापत निवासी पिपली थाना मुण्डावर जिला अलवर को राजस्थान पुलिस में 3,00,000/-रूपये में कानि0 के रूप में भर्ती कराने के नाम पर 5 हजार रूपये ले लिए व एक फर्जी आईडी पुलिस अधीक्षक बीकानेर की मोहर लगाकर दी व पुलिस कानि0 की वर्दी का सामान दिलाया।

पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही:-
                 गठित टीम द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी मुलजिम रणधीर उर्फ बन्नीसिंह उर्फ जगवीरंिसह पुत्र उमेदसिंह उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी बिठला थाना सालावास जिला रेवाडी हरियाणा, खेज पहाडी थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा हाल अजरका रोड सोडावास थाना मुण्डावर जिला अलवर की संभावित स्थानों पर व मोबाईल टाॅवर लोकेशन के आधार पर तलाश आरम्भ की गई। टीम द्वारा उक्त फर्जी पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने हुए पुलिस लाईन अलवर के पास से टेलर की दुकान से गिरफतार किया एवं मुल्जिम से फर्जी आईडी व पुलिस अधीक्षक बीकानेर की मोहरे बरामद की। प्रकरण हाजा में अब तक के अनुसंधान से पाया गया है कि उक्त मुलजिम बहुत ही शातिर प्रवृति का है जो बेरोजगार नवयुवकों को उच्च अधिकारी बताकर नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगता है। पूर्व में पुलिस थाना साहलावास जिला रेवाडी हरियाणा, पुलिस थाना बहरोड, मुण्डावर, मालाखेडा जिला अलवर में इसी प्रकार फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते हुए गिरफतार हो चुका है। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है।     

मुल्जिम का नामः-
रणधीर उर्फ बन्नीसिंह उर्फ जगवीरंिसह पुत्र उमेदसिंह उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी बिठला थाना सालावास जिला रेवाडी हरियाणा, खेज पहाडी थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा हाल अजरका रोड सोडावास थाना मुण्डावर जिला अलवर


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जैसलमेर , मोहनगढ़ हत्या प्रकरण में दो आरोपियों सहित 16 गिरफ्तार


   जैसलमेर , मोहनगढ़ हत्या प्रकरण में दो आरोपियों सहित 16 गिरफ्तार          




जैसलमेर  दिनांक 18.05.2020 को पुलिस थाना मोहनगढ क्षेत्र में विभिन्न घटनाए हुई। उक्त घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डाॅण् किरन कंग सिध्दू  के आदेशानुसार त्वरित कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा एवं वृताधिकारी वृत नाचना हुकमाराम निर्देशन में मोहनगढ थाना तथा अन्य थानों से आए जाप्ते द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तारियाँ की गई है।

पुलिस थाना मोहनगढ में दर्ज हत्या के प्रकरण में गिरफतार पिता.पुत्र को भेजा सलाखों के पीछे
               
  मोहनगढ थाना क्षेत्र में  हमीर नाडा पर पिकअप से टक्कर मारकर युवक तायर खां उर्फ ताहिर खां  की हत्या के मामले में गिरफ्तार पिता.पुत्र इस्मायल खां और अलाबचाया खां निवासी छैढाणी को आज कोर्ट में पेश किया गया जिनको न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए ।

थाना मोहनगढ पर पथराव के मामले में तीन गिरफ्तार
                   
 मोहनगढ में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस थाने पर पथराव व थाने के बाहर गाड़ी जलाने के मामले में पीराने खांए शेर मोहम्मद और इस्लामदीन खां निवासीगण लाडो का टोबा को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहाँ से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है।

मारपीट व दुकान तथा चारा जलाने के मामले में दो गिरफ्तार
                     
उक्त प्रकरणों से ही संबंधित एक ओर प्रकरण थाना मोहनगढ पर दर्ज हुआ है। हत्या के आरोपित स्माइल खां की डूडी फांटे पर स्थित कच्ची छप्परपोश दुकान व उसके पीछे पड़े चारे में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा कल शाम आग लगा दी गई। इस संबंध में इस्माइल के भाई सुलेमान द्वारा आज सुबह प्रकरण दर्ज करवाया गया। इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों बरकत खां और रोजे खां निवासी रेहडून को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शांति भंग के आरोप में 11 गिरफ्तार
                उक्त घटना के अतिरिक्त मोहनगढ पुलिस द्वारा शांति भंग के आरोप में कुल  11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पाबंद करवाया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया दौरा अतिरिक्त जाप्ता तैनात
                 युवक की हत्या से एक ही समुदाय के दो पक्षों में उपजे तनाव के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डाॅण् किरन कंग सिध्दू द्वारा मोहनगढ का दौरा कर आवश्यक निर्देश दिए । दो दिन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बैरवा और वृत्ताधिकरी नाचना हुक्मा राम विश्नोई मोहनगढ कैंप किए हुए हैं। एहतियात के तौर पर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षार्थ पुलिस जाप्ता लगाया गया है।









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मंगलवार, 19 मई 2020

बाडमेर कोरोना का कोहराम एक साथ सत्रह आये पॉजिटिव,सभी धारावी मुंबई से लौटे

 बाड़मेर कोरोना अपडेट।।

बाडमेर कोरोना का कोहराम एक साथ सत्रह आये पॉजिटिव,सभी धारावी मुंबई से लौटे

बाडमेर जिले के समदड़ी क्षेत्र में आज 17 कोरोना पॉजिटिव आये है। यह धारवी से लौटे थे। इनको आते ही कोरेनटाइन किया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने बताया कि समदड़ी क्षेत्र के
कोटड़ी गांव में एक, जेठंतरी में 2, कम्मो का बाड़ा में 2, रानी देशी पूरा में 7, समदड़ी में 3, मोखण्डी में 1 एवं देवन्दी भाटी में 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। उनके मुताबिक बाडमेर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की तादाद 50 हो गई है। उन्होंने आमजन से घर पर रहकर कोरोना से निपटने में सहयोग की अपील की है।

बाड़मेर 34 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

 बाड़मेर 34 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई

                 बाड़मेर  आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 9, सिणधरी द्वारा 8, सेड़व द्वारा 4, षिव द्वारा 3, नागाणा द्वारा 2, रामसर द्वारा 1, गिराब द्वारा 2, कल्याणपुर द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना रामसर, गिराब व गुड़ामालानी  द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 34 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।

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लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

            बाड़मेर  कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 19.05.20 को पुलिस थाना समदड़ी में 4 व्यक्तियों क्रमषः 1.जितेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी  2.चन्दुसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 3.प्रवीणसिंह पुत्र पेम्पसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 4.दीपसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया।

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एमवी एक्ट के तहत 76 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया

            बाड़मेर  जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 76 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 11600 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई। तथा 5 वाहनांे को सीज किया गया।

बाड़मेर , जुआ प्रकरण में लापरवाही बरतने पर 1 स.उ.नि. व 2 पुलिस कानिस्टेबल निलम्बित


   बाड़मेर , जुआ प्रकरण में लापरवाही बरतने पर 1 स.उ.नि. व 2 पुलिस कानिस्टेबल निलम्बित

       बाड़मेर  आनंद शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14.05.20 की रात्रि में पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के क्षैत्राधिकार मे 7 जुआरियो से 2,27,225 रूपये की जुआ राषि बरामद कर जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजिबद्व किया गया था। चुकि उक्त कार्यवाही के सम्बंध में लापरवाही बरतने की जानकारी प्राप्त होने पर श्री खींवसिंह भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है जांच के प्रारम्भिक स्तर पर लापरवाही पायी जाने पर बरामदगीकर्ता श्री मगनखां स.उ.नि. एवं कानिस्टेबल निम्बसिंह व हेमाराम को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय पुलिस लाईन बाड़मेर किया गया। प्रकरण में विस्तृत जांच की जा रही है।

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जैसलमेर जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा 31 मई तक बढ़ी, जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया आदेश

जैसलमेर जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा 31 मई तक बढ़ी,

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया आदेश

जैसलमेर, 19 मई/जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में पूर्व से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जैसलमेर जिले की सीमा में अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसे, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जावेगी।

जिले में समस्त, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, जिम सिनेमाघर, माल, शॉपिंग माल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, होटल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे तथा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व बड़ी सभाएं आदि 31 मई 2020 तक बन्द रहेंगे।

आदेश के अनुसार सुरक्षा उद्देश्यों अथवा भारत /राज्य सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे, सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।

आदेश में कहा गया है कि सभी कार्य स्थलों में तापमान जाँच के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराये जाने होंगे तथा कार्य स्थलों पर पारियों केे मध्य अन्तराल किया जावेगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जावेगा। अनुमत गतिविधियों में आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी, पारियों का अधिव्यापन(ओवरलेप) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जाएगा।  पान गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस. बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपातस्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। सभी कार्यस्थल (दुकानें/ कार्यालय/ कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जाएंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा, दवा की दुकानों, आईटी और आईटी  कम्पनियों, रात की पारी वाली फैक्टि्रयों, निर्माण गतिविधियों, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रयों पर लागू नहीं होगा।

आदेश के अनुसार स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवाऎं बन्द रहेगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा कोई भी दुकानदार ऎसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा तथा सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे।

अन्तिम संस्कार / अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट/दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।  अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। इसी प्रकार गृह विभाग के द्वारा उल्लेखित ऑरेज जोन में अनुमत गतिविधियों के अतिरक्त शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला जैसलमेर के ग्राम फलसूण्ड, ग्राम भादासर, ग्राम खींया, ग्राम मोतीसर, ग्राम कनोई, ग्राम सिपला,  ग्राम मावा, ग्राम रामा, ग्राम मोहनगढ़ व जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 संपूर्ण एवं वार्ड संख्या 12,14,28,15,25,26 के आंशिक क्षेत्र में लागू की गई निषेधाज्ञा पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेगी।

   निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।

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अलवर, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन्स की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

अलवर,  लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन्स की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही 


अलवर  परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाये गये लॉकडाउन 4ण्0 की गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेशए 2020 की धारा 4 के अन्तर्गत जिला पुलिस द्वारा पिछले 24 घण्टों में सार्वजनिक स्थान पर थूकनेए फेस मास्क नहीं लगाने एवं सोशल डिस्टेन्सिंग नहीं रखने पर कुल 65 कार्यवाही की गयी ।
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6 साल से फरार स्थाई वारन्टी गिरफ्तार                   

अलवर  परिस देशमुख जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देशानुसार स्थाई वारन्टियों की घरपकड हेतु श्री नरेश शर्मा वृत्ताधिकारी वृत उत्तर शहर अलवर के सुपरविजन में पुलिस थाना एनईबी के थानाधिकारी श्री विनोद सामरिया पुण्निण् के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया ।


टीम द्वारा की गई कार्यवाहीः.    टीम  द्वारा  वांछित स्टेण्डिंग वारन्टियों की धडपकड के दौरान न्यायालय श्री विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट नम्बर 1 व 2 अलवर से 6 साल से फरार स्थाई वारन्टी फूलसिह पुत्र श्री गंगा सहाय जाति मीणा उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 20 मीना कांलोनी दिवाकरी थाना एनईबी जिला अलवर को  गिरफ्तार किया गया । जिसके 5 स्थाई बारन्ट थाना एनईबी से व एक स्थाई बारन्ट थाना कोतवाली अलवर से  है ।

100 पेटी अवैध देशी शराब से भरी एक पिकअप जप्त कर मुल्जिम गिरफ्तार

100 पेटी अवैध देशी शराब से भरी एक पिकअप जप्त कर मुल्जिम गिरफ्तार 

   अलवर परिस देशमुख पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियानए अपराधों पर त्वरित अनुंसधान एंव प्रभावी नियन्त्रण के तहत कार्यवाही करते हुये श्री बिशनाराम विश्नोई अति0 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर के सुपरवीजन मे श्री भूपेन्द्र शर्मा वृताधिकारी वृत लक्ष्मणगढ के निर्देशन मे पुलिस थाना लक्ष्मनगढ के थानाधिकारी श्री अजीत सिह उपण् निरीक्षक  के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया ।

 घटना का विवरण .   दिनांक 18.05.2020 को जरिये मुखबीर खास इतला मिली कि एक पिकअप में अवैध शराब भरकर राजगढ की तरफ से आ रही है जिस पर टीम द्वारा गौर पहाडी तिराये पर नाकाबंदी की गई समय करीब रात्रि 10ण्30 बजे स्पीड में एक पिकअप गाडी मौजपुर की तरफ से आती दिखाई देने पर टीम ने पिकअप को रोकना चाहा जिस पर पिकअप चालक गाडी को तेज गति से भगाकर ले गया जिसकी पीछा कर टीम द्वारा सीएचसी लक्ष्मणगढ के  पास में पिकअप आर जे 29 जीए 1047 को पकडा एवं चैक कियाए तो पिकअप में अवैध देशी शराब की 100 पेटिया मिली । जिनको जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया । आदि पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है ।

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जैसलमेर लॉक डाउन की गाइड लाईन की अक्षरशः पालना कराएं - नमित मेहता

जैसलमेर - कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए सार्थक प्रयास जारी,जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश -

क्वारंटाईन गतिविधियों की सतत मोनिटरिंग करें,क्षेत्र में भ्रमण कर हर स्थिति पर रखें पैनी नज़र,
लॉक डाउन की गाइड लाईन की अक्षरशः पालना कराएं - नमित मेहता

जैसलमेर, 19 मई/कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम तथा इससे संबंधित होम क्वारंटाईन, संस्थागत क्वारंटाईन, कोविड केयर सेंटर तथा लॉक डाउन की पालना आदि विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें सभी ज्वलन्त विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

इन अधिकारियों ने  दिया फीडबेक

बैठक में कोविड-19 के जिला नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त (उप निवेशन) दुर्गेश बिस्सा, नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारत भूषण गोयल, उप निवेशन उपायुक्त देवाराम सुथार, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, जिला रसद अधिकारी भागुराम महला, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्रकुमार व्यास, एम.डी. सोनी, जिला औषधि नियंत्रक राजेश मीणा, डीओआईटी के मनोज विश्नोई, डॉ. एमडी सोनी आदि अधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामने आए तथ्यों पर जानकारी दी।

बाजारों ने भीड़भाड़ दिखे तो चालान काटें

जिला कलक्टर ने लॉकडाउन -4 के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि बाजारों में भीड़-भाड़ न हो, इस पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी कुछ-कुछ घण्टे के अन्तराल में बाजारों का निरीक्षण करें और अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर चालान काटें। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर का भी कड़ाई से पालन कराया जाए। नगर परिषद आयुक्त से कहा गया कि इसके लिए शहर में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मुनादी वाले वाहनों की संख्या दुगूनी कर लॉक डाउन के नियमों और जुर्माने की जानकारी देते हुए लोगों को सावचेत किया जाए।

क्वारंटाईन व कोविड केयर सेंटर्स पर हों माकूल प्रबन्ध

जिला कलक्टर ने कोविड क्वारंटाईन सेंटर तथा कोविड केयर सेंटर पर सभी प्रकार की जरूरी व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर विकास न्यास के सचिव इन प्रबन्धों की मोनिटरिंग करेंगे। इसके लिए जैसलमेर जिला मुख्यालय तथा पोकरण क्षेत्र में विभिन्न स्थलों के चिह्निकरण का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर सारे प्रबन्ध सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग से कहा कि सेंपल की संख्या बढ़ाई जाए तथा जिले के बड़े कस्बों में अधिक सेंपल लिए जाने पर जोर दिया जाए। जिला कलक्टर ने सभी उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वे जब भी क्षेत्र भ्रमण पर जाएं, वहाँ होम क्वारंटाईन लोगों का निरीक्षण जरूर करें।

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जैसलमेर - रामा और मोहनगढ़ गांव हाई रिस्क जोन,

जैसलमेर - रामा और मोहनगढ़ गांव  हाई रिस्क जोन,

दोनों ही गांवों को किया प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित,

जिला कलक्टर नमित मेहता ने जारी किए आदेश

जैसलमेर, 19 मई/जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत जैसलमेर जिले के ग्राम रामा (ग्राम पंचायत रामा) एवं मोहनगढ़ (ग्राम पंचायत मोहनगढ़) जिसमें रामा एवं मोहनगढ़ कस्बा भी शामिल है, के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी की अनुमति के ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

गृह विभाग के आदेश के तहत अनुमत गतिविधियांं विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेंगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर/फतेहगढ़ समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेन्टाइन के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेत्र में पूर्व में जारी आदेश प्रवृत रहेंगे।

जैसलमेर ने की पहल पोजिटीव मरीजों का ईलाज अब जैसलमेर में हो गया शुरू

जैसलमेर ने की पहल

पोजिटीव मरीजों का ईलाज अब जैसलमेर में हो गया शुरू


जैसलमेर, 19 मई/जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण की दृष्टि से पोजिटीव आने वाले मरीजों का ईलाज अब जैसलमेर में ही होगा। सोमवार को कोरोना जांच में संक्रमित आए 12 मरीजों को बीती रात जैसलमेर जिला मुख्यालय लाकर यहाँ माहेश्वरी अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा गया जहाँ उनका उपचार शुरू किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले पोजिटीव आने वाले मरीजों को ईलाज के लिए जोधपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता रहा है लेकिन अब पोलिटीव मरीजों का ईलाज जैसलमेर में हो सकेगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार आधी रात अधिकारियों के साथ माहेश्वरी अस्पताल का दौरा किया जहां इन 12 संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया है। जिला कलक्टर ने इनकी चिकित्सा तथा सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. बुनकर सहित अन्य चिकित्सकों व अधिकारियों से जानकारी ली।

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बाड़मेर, कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यु

बाड़मेर,   कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा सम्पूर्ण वार्ड संख्या 17 के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

बाड़मेर, बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु

बाड़मेर,    बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार
अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में जीरो मॉबिलिटी (कर्फ्युु) की निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
    जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उस जगह के आस-पास तत्काल जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावित क्षेत्र के कम से कम क्षेत्र में प्रोटोकॉल अनुसार जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी करेंगे।
     जिला कलेक्टर ने बताया कि इस निर्णय के कारण उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यु लगा कर पूरे क्षेत्र को सील कर सकेंगे, इससे पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा
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जैसलमेर - प्रवासी भारतीयों के क्वारंटाईन के लिए होटल संचालकों व प्रबन्धकों की बैठक,

जैसलमेर - प्रवासी भारतीयों के क्वारंटाईन के लिए होटल संचालकों व प्रबन्धकों की बैठक,जिला कलक्टर ने उपयुक्त प्रबन्धों एवं समुचित व्यवहार माधुर्य पर दिया बल

जैसलमेर, 19 मई/प्रवासी भारतीयों के विदेश से जैसलमेर आगमन के बाद उन्हें क्वारंटाईन किए जाने के लिए चिह्नित की गई होटलों के संचालकों एवं प्रबन्धकों की बैठक मंगलवार को डीआरडीए हॉल में सम्पन्न हुई।

इसमें जिला कलक्टर नमित मेहता ने विदेश से आ रहे प्रवासी भारतीयों के लिए होटलों में की जाने वाली आवास, भोजन आदि तमाम व्यवस्थाओं, आतिथ्य व्यवहार आदि सभी विषयों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आह्वान किया और क्वारंटाईन के दौरान सुरक्षा मानकों के प्रयोग तथा सभी जरूरी हिदायतों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इन प्रवासियों को हर तरह से बेहतर सेवाएं प्रदान करें।

नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव ने प्रवासी भारतीयों के एयरपोर्ट आगमन से लेकर होटल पहुंचने और क्वारंटाईन अवधि पर जरूरी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारतभूषण गोयल, नगर परिषद के आयुक्त बृजेश राय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल, जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई आदि ने भी जानकारी दी।

जैसलमेर के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लालचन्द देवन्दा ने पीपीई किट उपयोग व इससे संबंधित सावधानियों आदि का प्रयोगात्मक प्रदर्शन कर सभी होटल संचालकों/प्रबन्धकों को समझाया। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न होटल प्रबन्धकों व कार्मिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया ।

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