बाड़मेर 34 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 9, सिणधरी द्वारा 8, सेड़व द्वारा 4, षिव द्वारा 3, नागाणा द्वारा 2, रामसर द्वारा 1, गिराब द्वारा 2, कल्याणपुर द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना रामसर, गिराब व गुड़ामालानी द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 34 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
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लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
बाड़मेर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 19.05.20 को पुलिस थाना समदड़ी में 4 व्यक्तियों क्रमषः 1.जितेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 2.चन्दुसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 3.प्रवीणसिंह पुत्र पेम्पसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 4.दीपसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया।
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एमवी एक्ट के तहत 76 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया
बाड़मेर जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 76 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 11600 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई। तथा 5 वाहनांे को सीज किया गया।
बाड़मेर आनन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 9, सिणधरी द्वारा 8, सेड़व द्वारा 4, षिव द्वारा 3, नागाणा द्वारा 2, रामसर द्वारा 1, गिराब द्वारा 2, कल्याणपुर द्वारा 2 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सामाजिम दुरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर पुलिस थाना रामसर, गिराब व गुड़ामालानी द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कुल 34 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 6500 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
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लाॅक डाउन के दौरान शांति भंग करते पाये जाने पर 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार
बाड़मेर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी लाॅकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के मध्यनजर शांति भंग करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये जिस पर आज दिनांक 19.05.20 को पुलिस थाना समदड़ी में 4 व्यक्तियों क्रमषः 1.जितेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 2.चन्दुसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 3.प्रवीणसिंह पुत्र पेम्पसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी 4.दीपसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी को शांति भंग करते पाये जाने पर धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया।
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एमवी एक्ट के तहत 76 वाहनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 11600 रूपये का जुर्माना वसुल किया गया
बाड़मेर जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर आज 76 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए एमवी एक्ट के तहत 11600 रूपये की कम्पाउण्ड राषि वसूली गई। तथा 5 वाहनांे को सीज किया गया।
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