बाडमेर, विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित
बाडमेर, 27 फरवरी। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरूवार सायं जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने विभिन्न विभागों में लम्बित प्रकरणों की संबंधित अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। रीको औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के चतुर्थ चरण में हितबद्ध पक्षकारों की तामीरों के अवार्ड के भुगतान के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ने बताया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को 23.57 लाख रूपये के अवार्ड का भुगतान किया जा चुका है एवं 10 लाख के अवार्ड भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, इस पर जिला कलक्टर ने जिन प्रकरणों में सहमति हो चुकी है, उन्हें एक सप्ताह में भुगतान करने के क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको को निर्देश दिए। लघु उद्योग भारती के श्रवण कुमार एवं बाड़मेर लघु उद्योग संघ सचिव बाबूलाल धारीवाल द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र बाडमेर में रोड, नाली आदि की मरम्मत एवं सफाई करवाने तथा अतिक्रमण हटाने के अनुरोध पर जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एवं तहसीलदार बाडमेर को उद्यमियों के साथ मौका निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सहायक प्रबन्धक रीकों को सडक मरम्मत का कार्य एक माह में प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गुडामालानी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भुखण्डों के संबंध में उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को लीज डीड दस्तावेज भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में टेक्सटाईल हेण्डप्रिन्ट एसोसियेशन बालोतरा के अध्यक्ष गनी मोहम्मद द्वारा विद्युत समस्या के निराकरण एवं स्टॉफ लगाने के संबंध में जिला कलक्टर ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको विनित गुप्ता, सहायक प्रबन्धक रीको लालाराम, अधीक्षण अभियन्ता डिस्कॉम एम.एल. जाट, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता सोनाराम, टेक्सटाइल हेण्डप्रिन्ट एसोसियेशन बालोतरा के अध्यक्ष गनी मोहम्मद सूमरो, लघु उद्योग भारती के श्रवण कुमार, बाडमेर लघु उद्योग संघ सचिव बाबूलाल धारीवाल, मनोनीत सदस्य ओमप्रकाश मेहता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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निजी विद्यालयों में स्थापित परीक्षा केन्द्रों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त
बाड़मेर, 27 फरवरी। जिले में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 5 मार्च से तथा माध्यमिक परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारम्भ हाने जा रही है। इस दौरान निजी विद्यालयों में स्थापित परीक्षा केन्द्रों के लिए जिला कलक्टर अंशदीप ने आदेश जारी कर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्र नवकार विद्या मंदिर उमावि बालोतरा के लिए नगर परिषद बालोतरा के सहायक अभियंता संदीप वर्मा को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार वर्द्धमान आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बालोतरा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम बालोतरा के सहायक अभियन्ता रामेश्वर गर्ग, मदर टेरेसा पब्लिक उमावि बालोतरा के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी बालोतरा शेर खां तथा मौलान अबुल कलाम आजाद उमावि बालोतरा के लिए पीएचईडी उपखण्ड बालोतरा के सहायक अभियन्ता दीपक कुमार सिंह को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।
आदेश के अनुसार उक्त माइक्रो ऑब्जर्वर परीक्षा प्रारम्भ होने से समाप्ति तक परीक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण कर गोपनीय रूप से रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बाड़मेर तथा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भिजवायेंगे। इनके द्वारा परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण भी बनाये जा सकेंगे। आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बाड़मेर को उक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की बैठक आयोजित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश व सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।
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माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं
ध्वनि विस्तारक यन्त्र प्रतिबंधित
बाड़मेर, 27 फरवरी। जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं मार्च 2020 से आरम्भ होने जा रही हैं। उक्त परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अध्यनरत छात्रगणों के लिए जिला कलक्टर अंशदीप ने आदेश जारी स्थापित परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशानुसार जिले में बोर्ड परीक्षाओं तथा महाविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान छात्रों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो सके इसके लिए जिला कलक्टर ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड तथा महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन इत्यादि से कोलाहल उत्पन्न करने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति या समूह ऐसा करता पाया जाता हैं तो राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अपराधी माना जावेगा।
विशेष आयोजनों व परिस्थितियों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व थानाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर आदेशित शर्तों पर धीमी गति से उक्त यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन सांय 8 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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समदडी में गौरव सैनानियो के लिये समस्या समाधान शिविर आज
बाड़मेर, 27 फरवरी। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिये पंचायत समिति परिसर समदडी में 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे से समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेन्शन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी देना, पूर्व सैेनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओं में पत्नि का नामाकंन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जावेगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिसचार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है ।
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